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सांसद राशिद इंजीनियर (फाइल फोटो) Photograph: (X/@PTI_News)
Rashid Engineer News: संसद के बजट सत्र में जम्मू-कश्मीर के बारामूला से सांसद राशिद इंजीनियर भाग ले पाएंगे या नहीं. यह बहुत हद तक अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) के जवाब पर निर्भर करेगा. टेरर फंडिंग मामले में आरोपी राशिद इंजीनियर ने संसद में भाग लेने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में अंतरिम जमानत याचिका दायर की. दिल्ली हाई कोर्ट ने जिस पर सुनवाई करते हुए राशिद इंजीनियर को जमानत दिए जाने को लेकर एनआईए से उसका पक्ष मांगा है. मामले में अगली सुनवाई 4 फरवरी 2025 को होगी. बता दें कि संसद के बजट सत्र की शुरुआत 31 जनवरी से हो रही है.
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‘राशिद के भागने का रिस्क नहीं’
कोर्ट में सुनवाई के दौरान राशिद इंजीनियर के वकील ने मजबूती से पक्ष रखा. वकील ने कहा कि राशिद इंजीनियर चुने हुए सांसद हैं. उनके भागने का कोई भी रिस्क नहीं है. उनको बजट सत्र में शामिल होने के लिए आधिकारिक आदेश मिला है. जब तक नियमित जमानत पर फैसला नहीं हो जाता है. संसद सत्र में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दी जानी चाहिए. राशिद के वकील ने कोर्ट में इस बात पर भी जोर दिया कि राशिद इंजीनियर की नियमित जमानत याचिका 5 महीने से लंबित है.
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STORY | HC asks NIA stand after jailed J&K MP Rashid Engineer seeks interim bail to attend Parliament
— Press Trust of India (@PTI_News) January 30, 2025
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प्रचार के लिए मिली थी जमानत
बीते साल जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए है. तब इंजीनियर राशिद की अवामी इत्तेहाद पार्टी (AIP) ने भी चुनाव में भाग लिया था. तब इंजीनियर राशिद को चुनाव प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत मिली थी. इसको लेकर भी राशिद के वकील ने भी कोर्ट में अहम तर्क रखा. उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के लिए उनको जमानत मिली थी, तो क्या अब उनको संसद सत्र में शामिल होने के लिए जमानत नहीं मिल सकती है.
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