GST Council Meeting: जीएसटी परिषद की कल यानी शनिवार (21 दिसंबर) को 55वीं बैठक होने जा रही है. जिसमें जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर टैक्स दरों में कटौती की जा सकती है. इसके अलावा लग्जरी और महंगी घड़ियों, जूतों और कपड़ों पर टैक्स दरों में इजाफा किया जा सकता है. इसके अलावा जीएसटी परिषद की बैठक में एक अलग 35 प्रतिशत टैक्स स्लैब पर विचार किया जा सकता है.
वित्त मंत्री करेंगी बैठक की अध्यक्षता
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में सभी राज्यों के वित्त मंत्री भी मौजूद रहेंगे. इस बैठक के दौरान 148 वस्तुओं पर लगने वाले टैक्स की दरों में बदलाव पर चर्चा होने की संभावना है. इसके अलावा, इसमें एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) लाने पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा, जो एक प्रमुख कारण है.
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बता दें कि एयरलाइन उद्योग की परिचालन लागत, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में आती है. इसके साथ ही स्विगी और ज़ोमैटो जैसे खाद्य वितरण प्लेटफार्मों पर जीएसटी दर को मौजूदा 18 प्रतिशत (आईटीसी के साथ) से घटाकर 5 प्रतिशत (इनपुट टैक्स क्रेडिट के बिना) करने का भी प्रस्ताव है.
पेट्रोल-डीजल वाहनों पर बढ़ सकती है जीएसटी
वहीं फिटमेंट कमेटी ने प्रयुक्त ईवी के साथ-साथ छोटे पेट्रोल और डीजल वाहनों की बिक्री पर दर को मौजूदा 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत करने का प्रस्ताव दिया है. सूत्रों के मुताबिक, इस बढ़ोतरी से पुरानी और पुरानी छोटी कारों और ईवी को पुराने बड़े वाहनों के बराबर लाया जाएगा.
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इसके अलावा, जीएसटी मुआवजा उपकर पर मंत्रियों के समूह (जीओएम) को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए जून, 2025 तक छह महीने का विस्तार मिलने की संभावना है. साथ ही मुआवजा उपकर व्यवस्था मार्च, 2026 में समाप्त हो रही है, जीएसटी परिषद ने उपकर के भविष्य के पाठ्यक्रम को तय करने के लिए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के तहत मंत्रियों का एक पैनल गठित किया है.
स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर तय होगी जीएसटी दर
वहीं जीएसटी परिषद के एजेंडे में प्रमुख वस्तुओं में से एक स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर जीएसटी दर तय करना है. बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में परिषद द्वारा गठित एक जीओएम ने नवंबर में अपनी बैठक में टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों के लिए भुगतान किए गए बीमा प्रीमियम को जीएसटी से छूट देने पर सहमति जताई थी.
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इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों द्वारा स्वास्थ्य बीमा कवर के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम को कर से छूट देने का प्रस्ताव किया गया है. वहीं 5 लाख रुपये तक के स्वास्थ्य बीमा के लिए वरिष्ठ नागरिकों के अलावा अन्य व्यक्तियों द्वारा भुगतान किए गए प्रीमियम पर जीएसटी से छूट देने का प्रस्ताव है.