DND Flyway: दिल्ली-नोएडा को जोड़ने वाले डीएनडी फ्लाईवे पर टोल वसूली को लेकर रोक जारी रहेगी. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले में दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया. इसके साथ ही शीर्ष कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा. दरअसल, निजी कंपनी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी. जिसे शीर्ष कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया. इसके बाद डीएनडी फ्लाईवे पर टोल वसूली की रोक के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को भी बरकरार रखा.
2026 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई थी रोक
बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीएनडी फ्लाईवे पर टोल वसूली पर 2016 में रोक लगा थी. उसके बाद डीएनडी फ्लाईवे पर गाड़ियों को टोल नहीं देना पड़ता. यही नहीं टोल की वजह से डीएनडी पर लगने वाले जाम से भी निजात मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले को सही ठहराते हुए याचिका को खारिज कर दिया और इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया.
ये भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अब 15 साल तक चलेंगे डीजल वाहन!
इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर क्या बोला एससी
इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, 'डीएनडी टोल ब्रिज कंपनी के साथ हुआ एग्रीमेंट ऐसा था, जिससे वह हमेशा टोल वसूल करते रह सके. हाई कोर्ट ने इसे हटा कर सही किया." सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि, 'एनटीबीसीएल को बिना सार्वजनिक टेंडर जारी किए ठेका दिया गया. यह पूरी तरह मनमाना और गलत फैसला था.'
सुप्रीम कोर्ट ने माना NTBCL को ठेका देना अनुचित
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने निजी कंपनी एनटीबीसीएल को टोल टैक्स वसूल करने के लिए नोएडा प्राधिकरण की जमकर खिंचाई की. शीर्ष कोर्ट ने कहा कि, इससे अनुचित लाभ हुआ है. एससी ने कहा कि दिल्ली-नोएडा डीएनडी फ्लाईवे से गुजरने वाले वाहनों से टोल वसूलने के लिए निजी कंपनी एनटीबीसीएल को ठेका देना अनुचित है.
ये भी पढ़ें: Om Prakash Chautala Passes Away: नहीं रहे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला, 89 साल की उम्र में ली अंतिम सांस
हाईकोर्ट ने टोल वसूली को बताया था अवैध
इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान डीएनडी पर टोल वसूली को अवैध बताया था. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था वो टोल वसूलने पर रोक लगाए. इस मामले में 16 नवंबर 2012 को इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी.
ये भी पढ़ें: 'भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए अर्बन नक्सल', देवेंद्र फडणवीस का दावा, कहा- चुनाव प्रभावित करने के लिए नेपाल में ही मीटिंग
हाईकोर्ट ने टोल वसूली को बताया था अवैध
इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान डीएनडी पर टोल वसूली को अवैध बताया था. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था वो टोल वसूलने पर रोक लगाए. इस मामले में 16 नवंबर 2012 को इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. इस मामले की सुनवाई चार साल तक चली. उसके बाद उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी. उसके बाद ये मामले सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया. बता दें कि इस फ्लाइवे का निर्माण साल 1997 में हुआ. जिसके निर्माण में 407 करोड़ की लागत आई, लेकिन कंपनी ने डीएनडी पर टोल से दो हजार करोड़ रुपये की वसूली की.