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दिल्ली में प्रदूषण का कहर जारी (ANI)
दिल्ली-एनसीआर की हवा अभी भी बेहद खराब बनी हुई है. इस बीच खबर आई है कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) एनसीआर और आसपास के इलाकों समेत पूरे एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के नियमों में बदलाव कर सकता है. जिसके लिए विभाग ने एक विज्ञप्ति जारी की है. जिसमें GRAP IV के तहत 'गंभीर' एक्यूआई श्रेणी के उपायों को लागू करने का निर्देश दिया गया है. इन उपायों को ग्रेप-III के तहत लागू किया जाएगा.
वर्क फ्रॉम लागू कर सकती है सरकार
सीएक्यूएम की विज्ञप्ति के मुताबिक, क्योंकि ग्रेप-IV के तहत उपाय अब ग्रेप-III के तहत हैं, इसलिए एनसीआर राज्य सरकारें और जीएनसीटीडी यह तय करेंगी कि क्या सार्वजनिक, नगरपालिका और निजी कार्यालय 50 प्रतिशत क्षमता पर काम कर सकते हैं, जबकि बाकी घर से काम कर सकते हैं.
ऐसे में केंद्र सरकार केंद्रीय सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों के लिए घर से काम करने की अनुमति देने पर निर्णय ले सकती है.
जनरेटर के प्रयोग, यातायात गतिविधियों पर भी लगेगी रोक
इस बीच, जीआरएपी की समय-सारिणी में बदलाव का निर्देश देते हुए, वर्तमान में जीआरएपी चरण II के तहत किए जाने वाले उपाय जीआरएपी चरण I के तहत लागू किए जाएंगे. जीआरएपी I के तहत, सरकार वैकल्पिक बिजली उत्पादन जैसे जनरेटर या अन्य उपकरणों के उपयोग को रोकने के लिए 24 घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करेगी. साथ ही यातायात की गतिविधियों पर भी रोक लगाई जाएगी. जिसके लिए चौराहों या भीड़भाड़ वाले स्थानों परप पर्याप्त कर्मियों की तैनाती की जाएगी.
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विज्ञापन के जरिए लोगों को किया जाएगा जागरूक
इसके साथ ही सरकार प्रदूषण को कम करने के लिए लोगों को जागरुक करने के लिए समाचार पत्रों, टीवी, रेडियो विज्ञापनों के जरिए वायु प्रदूषण के स्तर और प्रदूषण फैलाने वाले कामों को न का एलान किया जाएगा. ऐसे में लोगों को सीएनजी, इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाएगी. बता दें कि दिल्ली में शनिवार सुबह वायु गुणवत्ता 'बेहद खराब' श्रेणी में बनी रही और औसत AQI 359 दर्ज किया गया. जो शुक्रवार को दर्ज किए गए औसत 364 AQI से मामूली सुधार दर्ज करने के बावजूद, सुबह-सुबह शहर के कुछ हिस्सों में जहरीली धुंध की परत छाई रही.
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