चुनाव आयोग ने रमजान में वोटिंग के समय में बदलाव वाली याचिका को किया खारिज
आम चुनावों के 5वें, 6वें और 7वें चरण के मतदान के मौजूदा घंटों में फेरबदल संभव नहीं है
नई दिल्ली:
चुनाव आयोग ने रमजान के महीने में चुनाव के समय को बदलने की याचिका को खारिज कर दिया है. चुनाव आयोग से मांग की गई थी कि रमजान के महीने में चुनाव सुबह 7 बजे के बजाय सुबह 4.30 या 5.00 बजे किया जाए. चुनाव आयोग ने इस मांग याचिका को खारिज कर दिया है. राज्य चुनाव आयोग ने कहा कि लोकसभा 2019 के आम चुनावों के 5वें, 6वें और 7वें चरण के मतदान के मौजूदा घंटों में फेरबदल संभव नहीं है. बता दें कि इस बार सात चरण में मतदान होना है. अभी तक चार चरण के मतदान हो चुके हैं. 6 मई को 5वें चरण का मतदान किया जाएगा. 12 मई को 6ठे चरण और 19 मई को 7वें चरण का मतदान किया जाएगा.
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चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने चुनाव आयोग को इस पर विचार कर निपटारा करने को कहा है. याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने इस पर जल्द सुनवाई की गुहार लगाई थी. मौसम विभाग का अनुमान है कि इस दौरान भीषण गर्मी का प्रकोप रहेगा. तापमान में 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी संभव है. लिहाजा मतदान सुबह 7 की बजाय 4:30 या 5 बजे से शुरू करवाना चाहिए. ऐसा करने से मतदान का प्रतिशत बढ़ सकता है. उनका मकसद यही है. सभी समुदायों को मतदान में भागीदारी का बराबर मौका मिलना चाहिए.
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