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सोशल मीडियाः नए नियम लागू करने की मियाद आज खत्म, क्या कल से बंद हो जाएंगे FB-Twitter

केंद्र सरकार ने कहा था कि ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म देश में अफसर तैनात करें जिनकी जवाबदेही हो साथ में किसी शिकायत का तुरंत निपटान किया जा सके. इसको लेकर 3 अफसर नोडल अफसर, कॉम्पलैन्स अफसर जैसे 3 अफसर नियुक्त किए जाएं.

Updated on: 25 May 2021, 10:09 AM

highlights

  • केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों को 3 महीने का समय दिया था
  • भारत में 3 अफसर नोडल अफसर नियुक्त करने का आदेश दिया था

नई दिल्ली:

देश में करोड़ों लोग सोशल मीडिया (Social Media) का इस्तेमाल कर रहे हैं. ऐसे में उनके लिए ये खबर काफी मायने रखती है. हो सकता है कि उनका सोशल मीडिया अकाउंट बंद हो जाएगा. दरअसल मोदी सरकार (Modi Government) ने सोशल मीडिया कंपनी को कुछ नियम लागू करने के लिए कहा था. जिनकी मियाद आज खत्म हो रही है, लेकिन कंपनियों की ओर से नए नियमों को लेकर अभी तक कोई जवाब सरकार को नहीं दिया गया है. जिसके बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार इन कंपनियों (Social Media Platform) पर कोई कार्रवाई कर सकती है.

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दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसी कंपनियों की भारत के नियमों को आधार पर काम शुरू करने की जो 3 महीने की मियाद थी वो आज खत्म हो रही है. केंद्र सरकार ने फरवरी में सोशल मीडिया पर भारत में भारत के नियमों के आधार पर चलने के लिए इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को 3 महीने का समय दिया था वो आज खत्म हो रहा है. सूत्र बता रहे हैं कि अभी तक किसी भी तरह का जवाब दाखिल नहीं किया गया है. 

केंद्र सरकार के इलेक्ट्रानिक्स एवं इनफारमेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय (MEITY) ने इस साल 25 फरवरी को सभी सोशल कंपनियों (Social Media Companies) को नए नियमों का पालन करने के लिए 3 महीने का समय दिया था. इनमें भारत में अपना ऑफिसर और कॉंटेक्स ऐड्रेस देना, कंपलायंस अधिकारी की नियुक्ति, शिकायत समाधान, आपत्तिजनक कंटेट की निगरानी, कंप्लायंस रिपोर्ट और आपत्तिजनक सामग्री को हटाना जैसे नियम हैं. अभी तक केवल कू नाम की कंपनी को छोड़ कर किसी अन्य कंपनी ने इनमें से किसी अधिकारी की नियुक्ति नहीं की है.

सोशल मीडिया पर पीड़ित लोगों को यह नहीं पता कि वे किससे शिकायत करें और कहां उनकी समस्या का समाधान होगा. कुछ प्लेटफॉर्म ने इसके लिए छह महीने का समय मांगा है. कुछ ने कहा कि वे अमेरिका में अपने हेडक्वार्टर से निर्देशों की प्रतीक्षा कर रहे हैं. ये कंपनियां भारत में काम कर रही हैं, भारत से मुनाफा कमा रही हैं लेकिन दिशा निर्देशों के पालन के लिए हेडक्वार्टर से हरी झंडी का इंतजार करती हैं.

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केंद्र सरकार ने कहा था कि ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म देश में अफसर तैनात करें जिनकी जवाबदेही हो साथ में किसी शिकायत का तुरंत निपटान किया जा सके. इसको लेकर 3 अफसर नोडल अफसर नियुक्त किए जाएं. केंद्र सरकार ने देश में काम कर रहीं सभी सोशल मीडिया कंपनियों को 26 मई तक का समय दिया था, लेकिन अभी तक किसी भी कंपनी ने इन नियमों का पालन नहीं किया है. ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि क्या 26 मई के बाद भारत में फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया कंपनियां बंद हो जाएंगी?

अभी तक आईटी ऐक्ट की धारा 79 के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को इंटरमीडियरी के नाते लाइबलिटी से छूट मिली हुई थी. लेकिन इनमें से कई विषयवस्तु के बारे में फैसला कर रही हैं जिनमें भारतीय संविधान और कानूनों का ध्यान नहीं रखा जा रहा. नए नियम 26 मई 2021 से लागू होने जा रहे हैं. अगर ये कंपनियां इन नियमों का पालन नहीं करती हैं तो उनका इंटरमीडियरी स्टेटस छिन सकता है और वे भारत के मौजूदा कानूनों के तहत आपराधिक कार्रवाई के दायरे में आ सकती हैं.