UPI New Rule: अगर आप भी धड़ाधड़ डिजिटल लेनदेन के लिए UPI का इस्तेमाल करते हैं, तो पहले यह खबर पढ़ लें. नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने अब UPI पेमेंट करने वाले बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए नई गाइडलाइन्स जारी कर दी है. इसके तहत अब बैंकों और यूपाई ऐप्स को इनएक्टिव मोबाइल नंबर को अपने सिस्टम से हटाने होंगे. ये सभी वे नंबर है जो लंबे समय से एक्टिव नहीं हैं. यह दिशा-निर्देश 1 अप्रैल से लागू होने वाले हैं.
क्या है नया नियम?
NPCI ने अपनी नई गाइडलाइन्स में कहा है कि 1 अप्रैल से उन सभी मोबाइल नंबर्स को बैंक अकाउंट से हटा दिया जाएगा, जो काफी समय से बंद हैं. अगर इसको आसान भाषा में समझें तो यदि आपके बैंक अकाउंट से कोई भी ऐसा नंबर लिंक हैं, जो काफी समय से बंद है. तो अब इस नंबर के जरिए UPI ट्रांजेक्शन नहीं किया जा सकेगा. NPCI का कहना है कि उन्होंने यह कदम बढ़ते साइबर अपराधों और दूसरे फ्रॉड को रोकने के लिए उठाया है. साथ ही अब NPCI ने सभी बैंकों और Google Pay, PhonePe, Paytm जैसे सर्विस प्रोवाइडर्स को हर हफ्ते अपना डेटाबेस अपडेट करने को भी कहा है.
यूजर्स करें यह काम
इस नियम के बाद अब UPI पेमेंट करने के लिए मोबाइल नंबर का बैंक अकाउंट से लिंक होना बेहद जरूरी होगा. साथ ही अकाउंट से लिंक नंबर एक्टिव भी होना चाहिए. ऐसे में आपको बैंक में अपना मोबाइल नंबर अपडेट करके रखना होगा, ताकि आपकी UPI सेवाएं चालू रहें. अगर आपने किसी कारण से अपना लिंक अकाउंट नंबर बदला है, तो जल्द से जल्द बैंक में नया नंबर रजिस्टर करें. साथ ही आपको बैंक-रजिस्टर्ड नंबर का इस्तेमाल करते रहना होगा ताकि वह निष्क्रिय न हो और UPI सर्विसेज प्रभावित न हों.
किसी मोबाइल नंबर को 90 दिनों तक उपयोग नहीं किया गया, तो उसे टेलीकॉम ऑपरेटर द्वारा री-असाइन किया जा सकता है. ऐसे में अगर आपका बैंक से लिंक नंबर बंद या बदला गया है, तो आपकी UPI ID अनलिंक हो सकती है और आप UPI सर्विसेज का उपयोग नहीं कर पाएंगे.
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