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The Family Man 2 को लेकर पत्रकारों पर भड़के मनोज बाजपेयी, कहा- अबकी बार...

मनोज बाजपेयी (Manoj Bajpayee) ने इस तरह की खबरों का ना सिर्फ खंडन किया बल्कि अपनी नाराजगी भी जाहिर की. मनोज ने ऐसी अफवाहें फैलाने वालों से स्पष्ट कहा कि अगली बार सूत्र के अनुसार कुछ भी ना कहें.

Updated on: 09 Mar 2021, 01:42 PM

highlights

  • अफवाहें फैलाने वालों को मनोज बाजपेयी का जवाब
  • पहले 12 फरवरी को एमेजॉन प्राइम पर रिलीज होना था
  • ओटीटी पर लगाम लगाने के लिए बन सकता है कानून 

नई दिल्ली:

अभिनेता मनोज बाजपेयी की वेब सीरीज 'द फैमिली मैन' (The Family Man) को दर्शकों ने काफी पसंद किया था. अब दर्शकों के इसके अगली सीजन यानी 'द फैमिली मैन 2' (The Family Man 2) का इंतजार है. वहीं हाल ही में एक खबर आई थी जिसके अनुसार सैफ अली खान की वेब सीरीज 'तांडव' पर हुए बवाल के बाद 'द फैमिली मैन 2' (The Family Man 2) को रिलीज नहीं किया जाएगा. अब इस खबर पर मनोज बाजपेयी (Manoj Bajpayee) का रिएक्शन आया है. मनोज ने इस तरह की खबरों का ना सिर्फ खंडन किया बल्कि अपनी नाराजगी भी जाहिर की. मनोज ने ऐसी अफवाहें फैलाने वालों से स्पष्ट कहा कि अगली बार सूत्र के अनुसार कुछ भी ना कहें.

मनोज बाजपेयी (Manoj Bajpayee) ने एक ट्वीट में लिखा कि कौन हैं वो सूत्र? उन्होंने इस तरह की बातों पर अपनी नाराजगी जताते हुए कहा कि बिना सच्चाई जाने बकवास आर्टिकल छापे जा रहे हैं. उन्होंने ऐसे पत्रकारों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि अगली बार एमेजॉन से या सीरीज के डायरेक्टर से बात कीजिएगा. ना कि इन सूत्रों से. शुक्रिया. 

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बता दें कि द फैमिली मैन 2 को पहले 12 फरवरी को एमेजॉन प्राइम पर रिलीज होना था, लेकिन उसके बाद इसके रिलीजिंग डेट को आगे बढ़ा दिया गया था. और अभी तक इसकी रिलीजिंग का कुछ अता-पता नहीं है. वहीं एमेजॉन प्राइम पर कुछ समय पहले रिलीज हुई सैफ अली खान की सीरीज तांडव को लेकर एमेजॉन प्राइम की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. खबरें थी कि तांडव विवाद को देखते हुए ही द फैमिली मैन 2 को रोक दिया गया है. 

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इसके अलावा अनुष्का शर्मा की वेबसीरीज पाताललोक का अगला सीजन भी बनकर तैयार हो चुका है. लेकिन उसके रिलीजिंग भी अभी तक कोई जानकारी नहीं है. वहीं तांडव को लेकर हुए विवाद के बाद केंद्र सरकार ने ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए एक गाइडलाइन भी जारी की है. जिनके तहत उन्हें आपत्तिजनक सामग्री को तुरंत हटाने, जांच में सहायता करने और शिकायत समाधान तंत्र स्थापित करने के लिए कहा गया है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस गाइडलाइन पर असंतुष्टि जताते हुए कोई कठोर कानून बनाने का निर्देश दिया है.