बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले के मामले में गिरफ्तार आरोपी शरीफुल इस्लाम शहजाद की जमानत याचिका पर मुंबई सत्र न्यायालय ने सुनवाई 4 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी है. आरोपी ने अदालत में खुद को निर्दोष बताते हुए जमानत की मांग की है.
आरोपी का दावा: 'मैं निर्दोष हूं'
शरीफुल इस्लाम शहजाद ने अपने वकील के माध्यम से अदालत में जमानत याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है और उनके खिलाफ दर्ज मामला पूरी तरह से झूठा और मनगढ़ंत है. याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि उन्होंने जांच में पूरा सहयोग किया है और सभी आवश्यक सबूत पहले ही पुलिस के पास मौजूद हैं, इसलिए उन्हें जमानत दी जानी चाहिए.
अदालत की कार्यवाही और अगली सुनवाई की तिथि
मुंबई सत्र न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई करते हुए जमानत याचिका पर निर्णय 4 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया है. अदालत ने प्रॉसिक्यूटर्स को निर्देश दिया है कि वे इस अवधि के भीतर अपनी दलीलें प्रस्तुत करें, जिसके बाद जमानत पर निर्णय लिया जाएगा.
क्या है मामला?
यह घटना 16 जनवरी 2025 की रात की है, जब मुंबई स्थित अपने आवास में सैफ अली खान पर एक घुसपैठिए ने हमला किया था. बताया जाता है कि रात करीब 2 बजे सैफ को अपने घर में कुछ अजीब आवाजें सुनाई दीं. जब उन्होंने जाकर देखा, तो एक अजनबी उनकी एक महिला कर्मचारी पर हमला कर रहा था. सैफ ने तुरंत हस्तक्षेप करने की कोशिश की, लेकिन हमलावर ने उन पर भी हमला कर दिया, जिससे सैफ और उनकी कर्मचारी दोनों घायल हो गए. पुलिस के अनुसार, आरोपी चोरी की नीयत से घर में घुसा था और पकड़े जाने पर हिंसक हो गया.
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इस मामले में आरोपी की जमानत याचिका पर अदालत का निर्णय महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यह न्याय प्रक्रिया और आरोपी के दावों की सत्यता को स्पष्ट करेगा. सैफ अली खान पर हुए इस हमले ने बॉलीवुड में सुरक्षा के मुद्दे को भी उजागर किया है, जिससे फिल्म इंडस्ट्री में सुरक्षा उपायों पर पुनर्विचार की आवश्यकता महसूस की जा रही है.
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