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फिल्म अभिनेता राजपाल यादव Photograph: (File)
Rajpal Yadav Cheque Bounce Case: चेक बाउंस मामले में फंसे फिल्म अभिनेता राजपाल यादव की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज यानी सोमवार को सुनवाई हुई. जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने राजपाल यादव के वकील को अंतरिम जमानत के लिए प्रतिवादी के नाम पर 1.5 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा करने का अल्टीमेट दिया है. ये डिमांड ड्राफ्ट आज दोपहर 3 बजे तक जमा करना होगा.
दिल्ली हाई कोर्ट ने राजपाल यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि,अगर आप आज दोपहर 3 बजे तक DD यानी डिमांड ड्राफ्ट जमा कर देते हैं तो हम आपको रिहा कर देंगे. कोर्ट ने कहा कि अगर आप दोपहर तीन बजे तक डीडी जमा नहीं कर पाए तो हम कल सुबह इस मामले पर सुनवाई करेंगे.
राजपाल यादव को फटकार लगा चुका है कोर्ट
इस मामल में कोर्ट 12 फरवरी को अभिनेता राजपाल यादव को फटकार लगा चुका है. 9 करोड़ रुपये के चेक बाउंस मामले में तिहाड़ जेल में बंद राजपाल यादव की जमानत तक सुनवाई के दौरान 12 फरवरी को दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्टर की कड़ी आलोचना की थी. कोर्ट ने कहा कि राजपाल यादव जेल में इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने पैसे वापस करने के अपने पहले के वादे पूरे नहीं किए.
मामले की सुनवाई कर रही बेंच ने कहा था कि कई बार भरोसा देने और कोर्ट में पेश होने के बाद भी, उन्होंने वादे के मुताबिक पैसे वापस नहीं किए. तब राजपाल यादव ने अपनी भतीजी की शादी मे शामिल होने के लिए कोर्ट से जमानत की अपील की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने बेल की सुनवाई टाल दी थी. कहा कि ज़्यादातर देनदारी अभी भी बाकी थी.
जानें क्या है पूरा मामला?
बता दें कि बॉलीवुड के हास्य कलाकार राजपाल यादव ने चेक बाउंस मामले में 5 फरवरी को सरेंडर किया था. तभी से वे दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं. ये मामला 2010 का. जब राजपाल यादव ने अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म 'अता पता लापता' (2012) के लिए दिल्ली की मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से 5 करोड़ का लोन लिया था. लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई. जिसके चलते राजपाल यादव के सामने पैसा वापस करने का संकट पैदा हो गया.
यहीं से राजपाल यादव कानून शिकंजे में फंस गए. अप्रैल 2018 में एक मैजिस्ट्रियल कोर्ट ने उन्हें और उनकी पत्नी राधा को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के सेक्शन 138 के तहत दोषी करार दिया. शिकायतकर्ता को दिए गए सात चेक बाउंस होने के बाद, एक्टर को छह महीने की साधारण जेल की सजा सुनाई गई. जिसे बाद में 2019 की शुरुआत में एक सेशन कोर्ट ने भी बरकरार रखा.
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उसके बाद जून 2024 में, कोर्ट ने उनकी सजा को सस्पेंड कर दिया लेकिन उन्हें बकाया रकम चुकाने के लिए "ईमानदारी और असली कदम" उठाने का निर्देश दिया गया. जिससे उन्हें कुछ समय के लिए राहत मिल गई. लेकिन इस दौरान रकम बढ़कर लगभग 9 करोड़ रुपये हो गई. लेकिन, इसके तुरंत बाद डेडलाइन मिस होने और कमिटमेंट पूरे न करने का पैटर्न बार-बार होने लगा. अक्टूबर 2025 तक, राजपाल यादव ने दो डिमांड ड्राफ्ट के ज़रिए 75 लाख रुपये जमा कर दिए. लेकिन कोर्ट ने कहा कि उनपर ज्यादातर देनदारी अभी बाकी है.
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