राज कुंद्रा की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट दोपहर 12:30 बजे करेगा सुनवाई

राज कुंद्रा (Raj Kundra) की पुलिस रिमांड आज (मंगलवार को) खत्म हो रही है. वहीं अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए राज कुंद्रा ने बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) में याचिका दायर की थी. जिसपर आज सुनवाई होनी है. 

राज कुंद्रा (Raj Kundra) की पुलिस रिमांड आज (मंगलवार को) खत्म हो रही है. वहीं अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए राज कुंद्रा ने बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) में याचिका दायर की थी. जिसपर आज सुनवाई होनी है. 

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Karm Raj Mishra
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Bombay High Court

Bombay High Court( Photo Credit : News Nation)

अश्लील फिल्में (Adult Movies Case) बनाने और कुछ ऐप के जरिए प्रसारित करने के आरोप में गिरफ्तार हुए राज कुंद्रा (Raj Kundra) की पुलिस रिमांड आज (मंगलवार को) खत्म हो रही है. जानकारी के मुताबिक पुलिस राज को दोपहर 12 बजे के करीब मुंबई की किला कोर्ट में पेश करेगी. कोर्ट में आज एक बार फिर से पुलिस राज कुंद्रा की कस्टडी बढ़ाने की मांग कर सकती है. पिछली सुनवाई में पुलिस ने अदालत से कहा था कि जांच में राज कुंद्रा की ओर से सहयोग नहीं किया जा रहा है. इससे पहले अदालत ने उनकी पुलिस कस्टडी को 27 जुलाई तक बढ़ा दिया था. वहीं अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए राज कुंद्रा ने बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) में याचिका दायर की थी. जिसपर आज सुनवाई होनी है. 

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याचिका में कुंद्रा ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए चुनौती दी है. जानकारी के मुताबिक राज कुंद्रा की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट 12:30 बजे सुनवाई करेगा. इससे पहले पुलिस उन्हें किला कोर्ट में पेश कर सकती है. राज कुंद्रा के साथ उनकी कंपनी के आईटी इंजीनियर रयान थॉर्प की भी कोर्ट में पेशी होगी. पिछली सुनवाई में पुलिस ने अदालत से कहा था कि जांच में राज कुंद्रा की ओर से सहयोग नहीं किया जा रहा है.

पुलिस ने कोर्ट को बताया था कि राज की कंपनी Vian के अकाउंट में काफी विदेशी मुद्रा है. इसलिए इस मामले की पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए और राज को बाकी आरोपियों के साथ हिरासत में रहने की जरुरत है. पुलिस ने राज और रेयान जॉन की अधिकतम हिरासत की मांग की थी. वहीं कोर्ट में राज कुंद्रा के वकील Abaad Ponda ने तर्क दिया कि कुंद्रा की हिरासत की मांग "अवैध" है, और इसे नहीं दिया जाना चाहिए. पुलिस ने तर्क दिया कि कुंद्रा को हिरासत में लिए बिना आगे की जांच नहीं की जा सकती. 

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बता दें कि पुलिस ने सेक्शन 420 और 67-ए के तहत मामला दर्ज किया है. अन्य सेक्शन के अलावा दोनों गैर-जमानती हैं और इसमें क्रमशः 7 साल और 5 साल की जेल है. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने राज कुंद्रा को 27 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया था.

HIGHLIGHTS

  • राज कुंद्रा ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया
  • कुंद्रा की याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई आज
  • आज राज कुंद्रा की पुलिस रिमांड भी खत्म हो रही है
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