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दिल्ली HC ने 'गुंजन सक्सेना' फिल्म पर रोक लगाने से इंकार किया

धर्मा प्रोडक्शन में बनी फिल्म 'गुंजन सक्सेना: द कारगिल गर्ल' पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इंकार कर दिया है. फिल्म 12 अगस्त को Netflix पर रिलीज हो चुकी है.

Updated on: 02 Sep 2020, 12:19 PM

नई दिल्ली:

12 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी फिल्म 'गुंजन सक्सेना: द कारगिल गर्ल' पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इंकार कर दिया है. हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि 'गुंजन सक्सेना' फिल्म की स्ट्रीमिंग पर रोक दी जाए. दरअसल, केंद्र सरकार और वायु सेना ने इसके लिए कोर्ट से मांग की थी. सरकार का कहना था कि ये मूवी भारतीय वायु सेना की साख को गिराने वाली है.

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फिल्म पर कोर्ट ने रोक लगाने से ये कहते हुए इंकार कर दिया कि फ़िल्म की रिलीज को काफी वक़्त हो चुका है. अभी रोक का आदेश देना सही नहीं रहेगा. फ़िल्म को लेकर सरकार की आपत्ति पर कोर्ट ने धर्मा प्रोडक्शन, नेटफ्लिक्स और पूर्व फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुंजन सक्सेना से जवाब मांगा है. वहीं हाईकोर्ट इस मामले की 18 सितम्बर को अगली सुनवाई करेगा.

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बता दें कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म में जिस तरह भारतीय वायुसेना की छवि को दिखाया गया है, उसे लेकर आपत्ति और नाराजगी भी है. भारतीय वायुसेना ने फिल्म के कुछ सीन को लेकर आपत्ति जताई है. फ़िल्म में गुंजन सक्सेना का किरदार जान्हवी कपूर ने निभाया है और गुंजन के पिता का किरदार पंकज त्रिपाठी ने निभाया हैं. इसके अलावा फ़िल्म में अंगद बेदी, विनीत कुमार, मानव विज और आयशा रजा भी हैं.