UGC ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का बदला नियम, अब इन परीक्षाओं के बिना नहीं बन पाएंगे टीचर

UGC: यूनिवर्सिटी या कॉलेज में सहायक प्रोफसर बनने के नियमों विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बदलाव किया है. जिसके संबंध में यूजीसी ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है. नए नियम 01 जुलाई 2023 से लागूू कर दिए गए हैं.

UGC: यूनिवर्सिटी या कॉलेज में सहायक प्रोफसर बनने के नियमों विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बदलाव किया है. जिसके संबंध में यूजीसी ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है. नए नियम 01 जुलाई 2023 से लागूू कर दिए गए हैं.

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Suhel Khan
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UGC( Photo Credit : File Photo)

UGC: अगर आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपको NET, SET या SLET की परीक्षा पास करनी पड़ेगी. इस परीक्षा को पास किए बिना आपका सपना पूरा नहीं होगा. क्योंकि UGC यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सहायक प्रोफेसर बनने के लिए न्यूनतम योग्यता तय कर दी है. यूजीसी ने इस संबंध में बुधवार को जानकारी दी. न्यूज एंजेसी एएनआई के माध्यम से दी गई इस जानकारी में ये बात कही गई है. जिसमें बताया गया है कि सभी उच्च शैक्षणिक शिक्षा संस्थानों के लिए सहायक प्रोफेसर के पद पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम मानदंड तय कर गिया गया है.

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यूजीसी ने इस संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया है. नोटिफिकेशन में बताया गया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए न्यूनतम योग्यता के रूप में NET या SET या SLET पास करना जरूरी होगा. इसके साथ ही यह तय हो गया है कि इन परीक्षाओं को पास करने वाले उम्मीदवार ही अब सीधे असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नौकरी पा सकेंगे. UGC का ये नया नियम 1 जुलाई 2023 से लागू कर दिया गया है.

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पिछले नियुक्ति संबंधी बदलाव किए रद्द

इसके साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर नियुक्ति संबंधी पिछले बदलावों को रद्द कर दिया गया है. बता दें कि यूजीसी रेगुलेशन 2018 के यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति को लेकर नियम बदल दिए गए हैं. अब इन्हें यूजीसी रेगुलेशन 2023 के तहत बदला गया है. नए नियमों के मुताबिक, सभी हायर एकेडमिक इंस्टिट्यूट्स में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए मिनिमम क्राइटोरिया NET या SET या SLET होगा.  इसके अलावा 2021 में किए गए नियुक्ति संबंधी बदलावों को भी अब रद्द माना जाएगा. बताया जा रहा है कि यूजीसी ने इस सम्बन्ध में 30 जून 2023 को एक नोटिफिकेशन जारी किया था.

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बता दें कि यूजीसी के पहले के नियमों के मुताबिक, आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, लॉ, सोशल साइंसेस, साइंसेस, लैंग्वेज और फिजिकल एजुकेशन से सम्बन्धित विषयों के लिए सहायक प्रोफेसर भर्ती के लिए उम्मीदवारों को सम्बन्धित विषय में न्यूनतम 55 फीसदी अंकों के साथ पीजी और यूजीसी नेट या यूजीसी-सीएसआइआर नेट या सेट/स्लेट परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य था. इसके अतिरिक्त, संबंधित विषय में संशोधित नियमों के मुताबिक, पीएचडी धारक भी आवेदन कर सकते थे.

HIGHLIGHTS

  • सहायक प्रोफेसर भर्ती के यूजीसी ने बदले नियम
  • NET, SET या SLET परीक्षा पास करना होगा अनिवार्य
  • 01 जुलाई 2023 से लागू किए गए नए नियम

Source : News Nation Bureau

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