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जेपी इंफ्रा होगी दिवालिया, एनसीएलटी ने शुरू की कार्रवाई

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल इलाहाबाद ने IDBI बैंक की याचिका को मंजूर करते हुए रियल्टी क्षेत्र की बड़ी कंपनी जेपी इंफ्राटेक को दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दे दिया है।

Updated on: 11 Aug 2017, 09:39 AM

नई दिल्ली:

राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल) इलाहाबाद ने आइडीबीआई बैंक की याचिका को मंजूर करते हुए रियल्टी क्षेत्र की बड़ी कंपनी जेपी इंफ्राटेक को दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दे दिया है।

एनसीएलटी ने इसके लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट अनुज जैन को प्रस्ताव बनाने का आदेश दिया है। एनसीएलटी के इस आदेश के बाद दिल्ली-एनसीआर में जेपी बिल्डर्स के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स पर ग्रहण लग गया है।

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एनसीएलटी ने जेपी इंफ्राटेक के खिलाफ आईडीबीआई बैंक की याचिका को स्वीकार करते हुए 'साल्वेंसी एंड बैंकरप्टसी कोड' के तहत प्रस्ताव तैयार कर पेश करने के निर्देश दिए हैं। बैंक ने एनसीएलटी में यह याचिका 52,61,14,627 करोड़ रुपये बकाए का भुगतान न करने पर कोड की धारा-7 के तहत दाखिल की थी।

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