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कारोबारियों को सरकार से बड़ी राहत, जीएसटीआर-1 फाइल करने की तारीख आगे बढ़ी

1.5 करोड़ रुपये के टर्नओवर वाले कारोबारियों को जुलाई-सितंबर महीने के लिए जीएसटीआर-1 10 जनवरी 2018 तक जमा कराना होगा।

Updated on: 29 Dec 2017, 05:29 PM

नई दिल्ली:

सरकार ने जीएसटीआर-1 जमा करने की अंतिम तिथी 10 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी है।

सूत्रों के मुताबिक अब 1.5 करोड़ रुपये के टर्नओवर वाले कारोबारियों को जुलाई-सितंबर महीने के लिए जीएसटीआर-1, 10 जनवरी 2018 तक जमा कराना होगा। अभी तक इसके लिए अंतिम समयसीमा 31 दिसंबर 2017 निर्धारित थी।

1.5 करोड़ रुपये के अधिक टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए जुलाई-नवंबर महीने के लिए जीएसटीआर-1, 10 जनवरी 2018 तक चुकाना होगा। इससे पहले इन कारोबारियों को जीएसटीआर-1 जुलाई-अक्टूबर के लिए 31 दिसंबर तक और नवंबर के लिए 10 जनवरी तक चुकाना था। 

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दिसंबर महीने के लिए जीएसटीआर-1, 10 फरवरी तक जमा करना था, और बाद के महीनों के लिए, यह अगले महीने के 10वें दिन तक करना होगा। जीएसटी काउंसिल ने नवंबर में 1.5 करोड़ रुपये के टर्नओवर वाले कारोबारियों को जीएसटीआर तिमाही आधार पर जमा कराने की इजाजत दी थी।

1.5 करोड़ रुपये के टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए अक्टूबर-दिसंबर महीने के लिए 15 फरवरी तक रिटर्न दाखिल करना होगा और जनवरी-मार्च के लिए 30 जनवरी तक जमा करना होगा।

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