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पेंशन अकाउंट से निकासी के लिए आधार नहीं है जरूरी, EPFO ने अपने जमाकर्ताओं को दी राहत

ईपीएफओ के मुताबिक अब जमकर्ता अपने पेंशन अकाउंट की पूरी राशि बिना आधार नंबर दिए ही निकाल सकते हैं।

Updated on: 28 Feb 2017, 08:19 PM

नई दिल्ली:

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने (ईपीएफओ) ने ईपीएफ जमाकर्ताओं को बड़ी राहत दी है। ईपीएफओ के मुताबिक अब जमकर्ता अपने पेंशन अकाउंट की पूरी राशि बिना आधार नंबर दिए ही निकाल सकते हैं।

एक वरिष्ठ अधिकारी की माने तो जो भी सदस्य अपने पेंशन अकाउंट से जमा राशि निकालना चाहते हैं उनके लिए आधार नंबर देना अनिवार्य नहीं है, जैसा कि पहले एक आदेश में कहा गया था।

अधिकारी ने यह भी बताया कि जो सदस्य 10D फॉर्म के जरिए अपने पेंशन को फिक्स करना चाहते हैं उन्हें आधार नंबर या फिर इनरोलमेंट स्लिप देना होगा।

सदस्यों को दी गई इस राहत के बारे में अधिकारी ने बताया, 'आधार कार्ड की आवश्यकता 10C के जरिए निकासी मामलों में होती थी। उन्होंने बताया कि आधार को केवल पेंशन के दौरान जरूरी बनाया जाए ना कि निकासी के मामलों में।'

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इससे पहले जनवरी में ईपीएफओ ने अपने विभिन्न स्कीमों का लाभ उठाने के लिए पेंशनर्स और अंशदाताओं के लिए आधारा नंबर देना जरूरी कर दिया था।

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