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ईपीएफओ ने आधार लिंक करने की समय सीमा 31 मार्च तक बढ़ाई

ईपीएफओ ने अपने 4 करोड़ खाताधारकों और पेंशनरों के लिए आधार कार्ड जोड़ना अनिवार्य कर दिया है।

Updated on: 17 Feb 2017, 08:03 PM

नई दिल्ली:

 प्रोविडेंट फंड जमा कराने वालों के लिए जरूरी खबर है। अब से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने 4 करोड़ खाताधारकों और पेंशनरों के लिए आधार कार्ड जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। आधार कार्ड जमा कराने की आखिरी तारीख 28 फरवरी से बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है। जिन लोगो को अभी तक आधार कार्ड ना मिला हो या फिर उन्होंने अभी तक अपना आधार कार्ड बनावाने के लिए अप्लाई ना किया हो, तुरंत कर लें।

ईपीएफओ के अपने 120 से अधिक फील्ड कार्यालयों को दिए आधिकारिक आदेश में कहा, 'यह सूचित किया जाता है कि कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के सभी सदस्‍यों को अपना आधार नंबर सत्यापन 31 मार्च, 2017 तक या उससे पहले देना होगा।'

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ये फैसला आधार एक्ट-2016 की धारा-7 के तहत किया है। इसके तहत किसी भी सरकारी सब्सिडी और लाभ के लिए आधार नंबर को अनिवार्य कर दिया गया है। अगर 31 मार्च तक आधार कार्ड को खाते से नहीं जोड़ा गया तो, सरकार की ओर से मिलने वाली सब्सिडी पर रोक लग जाएगी। इसके साथ ही ईपीएफओ ने जीवन प्रमाणपत्र दस्तावेजी रूप में बैंकों के जरिये स्वीकार करने की व्यवस्था समाप्त कर दी है।