logo-image

दिल्ली मेट्रो छेड़छाड़ मामले में आरोपी रिहा, पटियाला हाउस कोर्ट ने दी जमानत

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आईटीओ मेट्रो स्टेशन पर 13 नवंबर को महिला पत्रकार से हुई छेड़छाड़ मामले में आरोपी को जमानत दे दी है।

Updated on: 26 Dec 2017, 02:08 PM

नई दिल्ली:

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आईटीओ मेट्रो स्टेशन पर 13 नवंबर को महिला पत्रकार से हुई छेड़छाड़ मामले में आरोपी को जमानत दे दी है। आपको बता दें कि 13 नवंबर को हुई इस घटना में आरोपी अखिलेश ने 10 मिनट के भीतर दो लड़कियों से छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया था।

आरोपी ने वारदात के समय शराब पी रखी थी। इससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

गौरतलब है कि 13 नवंबर की रात एक महिला पत्रकार ने शिकायत दर्ज कराई थी कि डीडीयू मार्ग पर स्थित आईटीओ मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 की सीढ़ियों से उतरते वक्त एक शख्स ने उनके साथ छेड़खानी की थी। उस दौरान यह भी पता चला था कि 10 मिनट पहले एक और युवती के साथ भी ठीक उसी जगह छेड़खानी की गई थी।

यह भी पढ़ें: यूपी में फिर दोहराया बदायूं कांड, नोएडा में पेड़ से लटका मिला दो बहनों का शव

महिला पत्रकार ने बताया कि पहले तो मुझे ये लगा कि उसने गलती से टच किया है। दोबारा उसके ऐसा करने पर मुझे अपने आप को संभालने में कुछ सेकेंड्स लगे। महिला पत्रकार ने कहा कि अगर वहां पर कोई सुरक्षाकर्मी होता, तो मैं उसी समय उसे पकड़ के उनके हवाले कर देती।

मेट्रो स्टेशन की सीढ़ियों के सामने लगे सीसीटीवी कैमरों फुटेज से पुलिस को अहम क्लू मिला। पुलिस ने उसके जरिए आरोपी का फोटो निकालकर आसपास के इलाकों में उसकी तलाश शुरू की और उसे गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस के अनुसार 5 टीमों ने दो दिनों के दौरान आसपास के इलाके में 5 हजार से ज्यादा लोगों से पूछताछ की और आखिरकार गुरुवार 17 नवंबर की रात आरोपी अखिलेश तक पहुंचने में कामयाब रही।

और पढ़ें: LoC पार कर भारतीय सेना ने छह पाकिस्तानी जवानों को किया ढेरः खुफिया सूत्र