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सैलरी इंक्रीमेंट हुआ है तो ऐसे बचेगा टैक्स पर पैसा, ये तरीके आएंगे काम

How To Save Money On Tax: टैक्स के अतिरिक्त बोझ से बचने के लिए इन्वेस्टमेंट करना ही एकमात्र सही विकल्प होता है. ऐसे में सही योजनाओं का चुनाव करना चाहिए ताकि इन्वेस्ट किए पैसे का रिफंड अच्छा मिले. 

Updated on: 14 Apr 2022, 11:20 AM

highlights

  • टैक्स के अतिरिक्त बोझ से बचने के लिए इन्वेस्टमेंट करना ही एकमात्र सही विकल्प
  • सही योजनाओं का चुनाव करना चाहिए ताकि इन्वेस्ट किए पैसे का रिफंड अच्छा मिले

नई दिल्ली:

How To Save Money On Tax: अभी- अभी सैलरी इंक्रीमेंट हुआ है तो आपको यह समझ लेना चाहिए कि इसके लिए अभी ही टैक्स प्लानिंग कर लेनी होगी. अधिकतर संस्थानों में नौकरीपेशा लोगों की बढ़ी हुई सैलरी खाते में आ गई है. ऐसे में सैलरी का बढ़ा हुआ भाग आपके टैक्स की  राशि को भी बढ़ाने वाला है. आपकी अतिरिक्त राशि सरकारी खजाने में ना चली जाए इसके लिए बेहतर है कि कुछ कारगर तरीकों को अपनाएं.  टैक्स के अतिरिक्त बोझ से बचने के लिए इन्वेस्टमेंट करना ही एकमात्र सही विकल्प होता है. ऐसे में सही योजनाओं का चुनाव करना चाहिए ताकि इन्वेस्ट किए पैसे का रिफंड अच्छा मिले. 

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एंप्लॉईज़ प्रोविडेंट फंड (Employee Provident Fund) में लगाए पैसा
ईपीएफ खाते (Employee Provident Fund) पर पैसा निवेश करना एक अच्छा विकल्प माना जाता है. इस (Employee Provident Fund) पर मिलने वाला ब्याज बाकि सभी योजनाओं से अधिक होता है. इस समय पीएफ (Employee Provident Fund) खाते पर 8.10% की दर से ब्याज मिल रहा है. इस विकल्प को निवेश के लिए चुन सकते हैं. इसके लिए आपको पहले अपनी कंपनी को निवेश (Employee Provident Fund) की योजना की जानकारी देनी होगी

पीपीएफ खाता (public provident fund) में निवेश बचाएगा पैसा
निवेश के लिए पीपीएफ खाते (public provident fund) को भी चुन सकते हैं. बैंक या पोस्ट ऑफिस जाकर खाता खुलवा सकते हैं. यहां (public provident fund) निवेश 500 रुपये से शुरू कर सकते हैं और अधिकतम 1.5 लाख रुपये का निवेश कर सकते हैं. इस स्कीम (public provident fund) का मैच्योरिटी पीरियड 15 साल होता है. इस समय पीपीएफ खाते (public provident fund) पर 7.1% की दर से ब्याज मिल रहा है.

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सरकार की अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) भी एक विकल्प
निवेश के लिए सरकार की अटल पेंशन योजना को भी चुन सकते हैं. इस स्कीम में निवेश कर आपको बहुत कम रूपये प्रीमियम के तौर पर जमा करने होते हैं. यही नहीं यह आपके परिवार को भी संकट की स्थिति में वित्तीय सुरक्षा देने की स्कीम है. खास बात ये है कि इस स्कीम में निवेश कर आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत टैक्स छूट का लाभ मिलता है.