Term Insurance: बीमित व्यक्ति की मृत्यु के बाद नॉमिनी को मिलती है वित्तीय सुरक्षा

टर्म इंश्योरेंस (Term Insurance): टर्म प्लान (Term Plan) में प्रीमियम काफी कम होता है. बता दें कि टर्म प्लान की अवधि खत्म होने पर मेच्योरिटी का लाभ बीमित व्यक्ति को नहीं मिलता है.

टर्म इंश्योरेंस (Term Insurance): टर्म प्लान (Term Plan) में प्रीमियम काफी कम होता है. बता दें कि टर्म प्लान की अवधि खत्म होने पर मेच्योरिटी का लाभ बीमित व्यक्ति को नहीं मिलता है.

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Dhirendra Kumar
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Term Insurance

टर्म इंश्योरेंस (Term Insurance)( Photo Credit : newsnation)

मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए Term Insurance सभी के लिए बेहद जरूरी हो गया है. दरअसल, टर्म इंश्योरेंस लेने के बाद बीमित व्यक्ति को परिवार को लेकर होने वाली चिंता काफी हद तक कम हो जाती है. इसके अलावा नॉमिनी (Nominee) को भी पूरी आर्थिक सुरक्षा मिलती है. बता दें कि पॉलिसीधारक की असामयिक मृत्यु के बाद बीमा कंपनी नॉमिनी को इंश्योरेंस की पूरी रकम का भुगतान कर देती है. 

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कम प्रीमियम में मिलता है ज्यादा कवर
नॉमिनी अगर इंश्योरेंस के पैसे का सही तरीके से निवेश करे तो उसे भविष्य में आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा. टर्म प्लान के तहत कम प्रीमियम जमाकर ज्यादा लाइफ कवर हासिल किया जा सकता है. टर्म प्लान एक तरह की जीवन बीमा पॉलिसी ही है. इसमें सीमित अवधि के लिए निश्चित भुगतान दर पर कवरेज मिलता है. इसके अलावा पॉलिसी होल्डर की मौत पर राशि नॉमिनी को मिलती है. किसी भी प्रकार से मौत होने पर परिवार को सुरक्षा का प्रावधान है. हालांकि पॉलिसी खत्म होने के बाद जीवित रहने पर पॉलिसी होल्डर को कोई लाभ नहीं मिलता है.

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सबसे सस्ता इंश्योरेंस होता है टर्म प्लान
बाजार में मौजूद जितने भी तरह के इंश्योरेंस प्लान हैं उनमें सबसे सस्ता इंश्योरेंस टर्म प्लान ही है. टर्म प्लान (Term Plan) में प्रीमियम काफी कम होता है. बता दें कि टर्म प्लान की अवधि खत्म होने पर मेच्योरिटी का लाभ बीमित व्यक्ति को नहीं मिलता है. सिर्फ पॉलिसी होल्डर की मौत के बाद ही रकम नॉमिनी को मिलती है. जानकारों का कहना है कि 18 साल की उम्र में टर्म प्लान खरीदना सबसे अच्छा माना जाता है. उम्र बढ़ने के साथ प्रीमियम ज्यादा होता जाता है. ऐसे में समय रहते टर्म प्लान खरीदना सबसे अच्छा कदम माना जाता है. 

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टर्म इंश्योरेंस के फायदे - Benifit of Term Plan
टर्म इंश्योरेंस के तहत पॉलिसी होल्डर की मौत के बाद परिवार को आर्थिक सुरक्षा मिलती है. इसके अलावा 80C और धारा 10(10D) के तहत टैक्स में छूट का प्रावधान है. गंभीर बीमारी, एक्सीडेंट या विक्लांग्ता पर भी लाभ मिलता है. बता दें कि टर्म इंश्योरेंस को प्योर लाइफ इंश्योरेंस भी कहते हैं.

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