Term Insurance: बीमित व्यक्ति की मृत्यु के बाद नॉमिनी को मिलती है वित्तीय सुरक्षा
टर्म इंश्योरेंस (Term Insurance): टर्म प्लान (Term Plan) में प्रीमियम काफी कम होता है. बता दें कि टर्म प्लान की अवधि खत्म होने पर मेच्योरिटी का लाभ बीमित व्यक्ति को नहीं मिलता है.
नई दिल्ली:
मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए Term Insurance सभी के लिए बेहद जरूरी हो गया है. दरअसल, टर्म इंश्योरेंस लेने के बाद बीमित व्यक्ति को परिवार को लेकर होने वाली चिंता काफी हद तक कम हो जाती है. इसके अलावा नॉमिनी (Nominee) को भी पूरी आर्थिक सुरक्षा मिलती है. बता दें कि पॉलिसीधारक की असामयिक मृत्यु के बाद बीमा कंपनी नॉमिनी को इंश्योरेंस की पूरी रकम का भुगतान कर देती है.
यह भी पढ़ें: 7th Pay Commission: महंगाई भत्ते को लेकर मोदी सरकार ने दी ये अहम जानकारी
कम प्रीमियम में मिलता है ज्यादा कवर
नॉमिनी अगर इंश्योरेंस के पैसे का सही तरीके से निवेश करे तो उसे भविष्य में आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा. टर्म प्लान के तहत कम प्रीमियम जमाकर ज्यादा लाइफ कवर हासिल किया जा सकता है. टर्म प्लान एक तरह की जीवन बीमा पॉलिसी ही है. इसमें सीमित अवधि के लिए निश्चित भुगतान दर पर कवरेज मिलता है. इसके अलावा पॉलिसी होल्डर की मौत पर राशि नॉमिनी को मिलती है. किसी भी प्रकार से मौत होने पर परिवार को सुरक्षा का प्रावधान है. हालांकि पॉलिसी खत्म होने के बाद जीवित रहने पर पॉलिसी होल्डर को कोई लाभ नहीं मिलता है.
यह भी पढ़ें: Union Budget 2021-22: शुरू हो गई वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बजट बनाने की प्रक्रिया
सबसे सस्ता इंश्योरेंस होता है टर्म प्लान
बाजार में मौजूद जितने भी तरह के इंश्योरेंस प्लान हैं उनमें सबसे सस्ता इंश्योरेंस टर्म प्लान ही है. टर्म प्लान (Term Plan) में प्रीमियम काफी कम होता है. बता दें कि टर्म प्लान की अवधि खत्म होने पर मेच्योरिटी का लाभ बीमित व्यक्ति को नहीं मिलता है. सिर्फ पॉलिसी होल्डर की मौत के बाद ही रकम नॉमिनी को मिलती है. जानकारों का कहना है कि 18 साल की उम्र में टर्म प्लान खरीदना सबसे अच्छा माना जाता है. उम्र बढ़ने के साथ प्रीमियम ज्यादा होता जाता है. ऐसे में समय रहते टर्म प्लान खरीदना सबसे अच्छा कदम माना जाता है.
यह भी पढ़ें: कम आय वालों को सरल जीवन बीमा पॉलिसी लेने से होगा बड़ा फायदा, जानें कैसे उठाएं लाभ
टर्म इंश्योरेंस के फायदे - Benifit of Term Plan
टर्म इंश्योरेंस के तहत पॉलिसी होल्डर की मौत के बाद परिवार को आर्थिक सुरक्षा मिलती है. इसके अलावा 80C और धारा 10(10D) के तहत टैक्स में छूट का प्रावधान है. गंभीर बीमारी, एक्सीडेंट या विक्लांग्ता पर भी लाभ मिलता है. बता दें कि टर्म इंश्योरेंस को प्योर लाइफ इंश्योरेंस भी कहते हैं.
Don't Miss
वीडियो
IPL 2024
मनोरंजन
-
Kajol Workout Routine: 49 की उर्म में ऐसे इतनी फिट रहती हैं काजोल, शेयर किया अपना जिम रुटीन
-
Viral Photos: निसा देवगन के साथ पार्टी करते दिखे अक्षय कुमार के बेटे आरव, साथ तस्वीरें हुईं वायरल
-
Moushumi Chatterjee Birthday: आखिर क्यों करियर से पहले मौसमी चटर्जी ने लिया शादी करने का फैसला? 15 साल की उम्र में बनी बालिका वधु
धर्म-कर्म
-
Vikat Sanakashti Chaturthi 2024: विकट संकष्टी चतुर्थी व्रत कब? बस इस मूहूर्त में करें गणेश जी की पूजा, जानें डेट
-
Shukra Gochar 2024: शुक्र ने किया मेष राशि में गोचर, यहां जानें किस राशि वालों पर पड़ेगा क्या प्रभाव
-
Buddha Purnima 2024: कब है बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख मास में कैसे मनाया जाएगा ये उत्सव
-
Shani Shash Rajyog 2024: 30 साल बाद आज शनि बना रहे हैं शश राजयोग, इन 3 राशियों की खुलेगी लॉटरी