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Sukanya Samriddhi Yojana-SSY: सुकन्‍या समृद्धि योजना में '1 रुपये' से भी कम करें निवेश और पाएं लाखों रुपये

Sukanya Samriddhi Yojana-SSY: अगर पहली बेटी के बाद दूसरी डिलीवरी के दौरान दो जुड़वा बेटियों का जन्‍म हुआ है तो नियम के तहत उन दोनों बेटियों को भी सुकन्‍या समृद्धि योजना का फायदा मिलेगा.

Updated on: 04 Feb 2021, 01:36 PM

नई दिल्ली :

Sukanya Samriddhi Yojana-SSY: केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार ने बेटियों का भविष्य सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से सुकन्‍या समृद्धि योजना को शुरू किया था. इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति सुकन्या स्‍कीम के तहत 2 बेटियों के लिए फायदा ले सकता है. हालांकि अगर पहली बेटी के बाद दूसरी डिलीवरी के दौरान दो जुड़वा बेटियों का जन्‍म हुआ है तो नियम के तहत उन दोनों बेटियों को भी इस योजना का फायदा मिलेगा. सुकन्‍या समृद्धि योजना में निवेश के जरिए 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स की बचत भी होती है.

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250 रुपये जमा करके खोल सकते हैं अकाउंट
बता दें कि सुकन्‍या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) के तहत किसी गर्ल चाइल्ड के जन्म लेने के बाद 10 साल से पहले की उम्र में 250 रुपये जमा करके इस अकाउंट को खोला जा सकता है. यानि एक साल में सिर्फ 250 रुपये के निवेश से बेटी का भविष्य सुरक्षित किया जा सकता है. इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि रोजाना एक रुपये से भी कम के निवेश से बेटी के भविष्य को संवारा जा सकता है.

देशभर में किसी भी पोस्ट ऑफिस या बैंक के माध्यम से सुकन्या समृद्धि अकाउंट को खोला जा सकता है. अगर किसी साल न्यूनतम रकम जमा नहीं हुई तो 50 रुपये सालाना की पेनाल्टी देकर नियमित कराया जा सकता है. 

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एक वित्त वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपये कर सकते हैं जमा
सुकन्या अकाउंट में नियम के तहत 14 साल तक ही निवेश किया जा सकता है. ऐसे में अगर कोई व्यक्ति एक साल की बेटी के नाम पर इस अकाउंट को खोलता है, तो वह बेटी की 15 वर्ष तक की उम्र तक निवेश कर सकता है. साथ ही 15 साल से 21 साल के बीच में इस अकाउंट में बगैर निवेश किए ही ब्‍याज हासिल किया जा सकता है. इस खाते में एक वित्त वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा किया जा सकता है. केंद्र सरकार की योजना (Govt Scheme) होने की वजह से निवेश करने वालों के पैसों की पूरी सुरक्षा रहती है. सुकन्‍या समृद्धि अकाउंट को बैंक से लेकर पोस्‍ट ऑफिस में भी खोला जा सकता है. अकाउंट में जमा किए गए पैसों पर इनकम टैक्‍स (Income Tax) की धारा 80C के तहत छूट भी मिलती है.

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मान लीजिए कि अगर आप 14 साल तक 1.5 लाख रुपये (12,500 रुपये महीने) सालाना का निवेश करते हैं तो 15वें साल में 40 लाख रुपये हो जाएगा. इसके बाद 40 लाख रुपये अगर नहीं निकाला जाए तो यह 21वें साल में यह बढ़कर 65 लाख रुपये हो जाएगा. सुकन्या अकाउंट को बेटी की शादी के मौके पर 18 साल में बंद करा सकते हैं. अगर ऐसा नहीं कराया जाता है तो यह बेटी की उम्र 21 वर्ष होने पर अपने आप ही मैच्‍योर हो जाता है. सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट से 18 साल की उम्र के बाद बच्चे की उच्च शिक्षा के लिए 50 फीसदी तक रकम को निकाला जा सकता है.