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6.3 लाख पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी, जानें किस फैसले पर लगी अंतिम मोहर

पेंशनभोगियों के लिए एक अच्‍छी खबर है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने 6.3 लाख पेंशनभोगियों (Pensioners) को बड़ा तोहफा दिया है.

Updated on: 23 Aug 2019, 12:02 PM

नई दिल्‍ली:

पेंशनभोगियों के लिए एक अच्‍छी खबर है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने 6.3 लाख पेंशनभोगियों (Pensioners) को बड़ा तोहफा दिया है. संगठन ने कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन की राशि में कुछ हिस्सा एक मुश्त लेने की व्यवस्था को फिर से बहाल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इससे कम्युटेशन व्यवस्था का विकल्प चुनने वाले पेंशनभोगियों को फायदा मिलेगा. इसके बाद EPFO ने 2009 में इस प्रावधान को वापस ले लिया था.

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दरअसल कम्युटेशन व्यवस्था के तहत सामान्य रूप से मासिक पेंशन में अगले 15 साल की एक तिहाई राशि की कटौती की जाती है और यह राशि पेंशनभोगी को एक मुश्त दे दी जाती है. उसके 15 साल बाद पेंशनभोगी पूरी पेंशन पाने का हकदार हो जाता है. EPFO के बयान के अनुसार EPFO का निर्णय लेने वाले शीर्ष निकाय केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने 21 अगस्त को हैदराबाद में हुई बैठक में कम्युटेशन के तहत एक मुश्त राशि लेने के 15 साल बाद पेंशनभोगी की पूरी पेंशन बहाल करने के लिए EPS-95 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. इस मामले में भारतीय मजदूर संघ के महासचिव ब्रिजेश उपाध्याय ने बताया कि पेंशन के कम्युटेशन को बहाल करने की मांग थी. इससे पहले EPS-95 के तहत सदस्य 10 साल के लिए एक तिहाई पेंशन के बदले एकमुश्त राशि ले सकते थे. पूरी पेंशन 15 साल बाद बहाल हो जाती थी. यह व्यवस्था सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है.

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बता दें कि हर महीने नौकरी करने वालों की सैलरी से प्रॉविडेंट फंड (PF) का पैसा काटा जाता है. यह पैसा EPFO में जमा किया जाता है. पेंशन में कर्मचारी के हिस्से से न्यूनतम 12 फीसदी का योगदान किया जाता है, जबकि कंपनी भी उतना ही हिस्सा जमा करती है. कंपनी के योगदान में 8.33 फीसदी पेंशन (EPS) और शेष हिस्सा 3.67 फीसदी EPF में जमा होता है.