हेल्थ इंश्योरेंस (Health Insurance) में मच्छर जनित बीमारियां भी होंगी कवर, 1 अप्रैल से मिलने जा रही है सुविधा

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मशक रक्षक हेल्थ पॉलिसी (Mashak Rakshak Health Policy) के तहत पॉलिसीधारक को 10,000 रुपये लेकर 2 लाख रुपये के बीच अधिकतम सम-एश्योर्ड दिया जाएगा.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मशक रक्षक हेल्थ पॉलिसी (Mashak Rakshak Health Policy) के तहत पॉलिसीधारक को 10,000 रुपये लेकर 2 लाख रुपये के बीच अधिकतम सम-एश्योर्ड दिया जाएगा.

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Dhirendra Kumar
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स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी (Health Insurance)

स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी (Health Insurance)( Photo Credit : newsnation)

अगर आप मच्छर जनित बीमारियों की वजह से अस्पताल के बिल को लेकर परेशान हैं तो यह खबर सिर्फ आपके लिए ही है. दरअसल, बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने मच्छरों की वजह से होने वाली बीमारियों मलेरिया (Malaria), डेंगू (Dengue), चिकनगुनिया (Chikungunya) और जिका बुखार (Zika Fever) के इलाज के लिए बीमा कंपनियों (Insurance Companies) को एक सरल स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी (Health Insurance) पेश करने का आदेश जारी किया है. 

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10,000 रुपये लेकर 2 लाख रुपये के बीच अधिकतम होगा सम एश्योर्ड
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी मशक रक्षक (Mashak Rakshak) के नाम से जारी की जाएगी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मशक रक्षक हेल्थ पॉलिसी (Mashak Rakshak Health Policy) के तहत पॉलिसीधारक को 10,000 रुपये लेकर 2 लाख रुपये के बीच अधिकतम सम-एश्योर्ड दिया जाएगा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण ने मशक रक्षक पॉलिसी को लेकर दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं. IRDAI ने सभी जनरल और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को 1 अप्रैल, 2021 से ग्राहकों को मशक रक्षक पॉलिसी को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं. 

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12 महीने होगी मशक रक्षक हेल्थ पॉलिसी की अवधि 
बीमा नियामक का कहना है कि मच्छर जनित रोगों के इलाज के लिए एक विशेष बीमा उत्पाद आज की जरूरत है. मशक रक्षक हेल्थ पॉलिसी की अवधि 12 महीने होगी और 12 महीने की अवधि के बाद प्रीमियम का भुगतान करके इसे नवीनीकृत किया जा सकता है. बीमा नियामक का कहना है कि बीमा कंपनियों को उनके मूल्यांकन के अनुसार प्रीमियम तय करने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन योजना सभी भौगोलिक क्षेत्रों के लिए एक समान होनी चाहिए और कोई भी स्थान या क्षेत्र के आधार पर प्रीमियम तय करने की अनुमति नहीं होगी. बता दें कि बीमा नियामक ने मशक रक्षक पॉलिसी के लिए दिशानिर्देशों का मसौदा 2020 के नवंबर में रखा था और सभी हितधारकों से उनकी राय को मांगा था. 

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