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Coronavirus (Covid-19): कोरोना संकट के बीच सरकार ने करदाताओं को दी ये बड़ी राहत

Coronavirus (Covid-19): केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अब 31 मार्च, 2021 से 31 मई, 2021 तक दो महीने के लिए, आकलन वर्ष 2020-21 के लिए संशोधित रिटर्न और संशोधित रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ा दी है.

Updated on: 02 May 2021, 11:09 AM

highlights

  • आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 119 के तहत करदाताओं द्वारा अनुपालन के संबंध में छूट प्रदान की
  • आकलन वर्ष 2020-21 के लिए संशोधित रिटर्न और संशोधित रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाई

नई दिल्ली :

Coronavirus (Covid-19): कोरोना वायरस महामारी के कारण पैदा हुईं प्रतिकूल परिस्थितियों और देश भर के करदाताओं, कर सलाहकारों और अन्य हितधारकों से प्राप्त कई अनुरोधों को देखते हुए, सरकार ने ऐसी कई अनुपालन तिथियां, जिनमें छूट दी जा सकती है, उन अनुपालनों की समयसीमा बढ़ा दी है. विभिन्न हितधारकों से प्राप्त किए गए कई अभ्यावेदन और उनके समक्ष आने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 119 के तहत करदाताओं द्वारा अनुपालन के संबंध में कुछ छूट प्रदान की हैं. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अब 31 मार्च, 2021 से 31 मई, 2021 तक दो महीने के लिए, आकलन वर्ष 2020-21 के लिए संशोधित रिटर्न और संशोधित रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ा दी है.

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अधिनियम की धारा 144सी के तहत विवाद समाधान पैनल (डीआरपी) पर आपत्तियां, जिसके लिए इस धारा के तहत दाखिल करने की अंतिम तिथि 1 अप्रैल, 2021 या उसके बाद है, को धारा के तहत समय-सीमा के भीतर अथवा 31 मई, 2021 तक दायर किया जा सकता है. इसके अलावा अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस के जवाब में आयकर रिटर्न, जिसके लिए उक्त नोटिस के तहत आयकर रिटर्न की अंतिम तिथि 1 अप्रैल, 2021 या उसके बाद है, इसे नोटिस के तहत समय के भीतर अथवा 31 मई, 2021 तक दायर किया जा सकता है. आकलन वर्ष 2020-21 के लिए अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (4) और संशोधित धारा (5) के तहत संशोधित रिटर्न दाखिल करना, जिसे 31 मार्च, 2021 को या या उससे पहले दायर किया जाना था, अब इसे 31 मई, 2021 तक दायर किया जा सकता है.

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धारा 194 आईए, धारा 194 आईबी और अधिनियम की धारा 194 एम के तहत काटे गए कर का भुगतान, और ऐसी कर कटौती के लिए चालान , सह-स्टेटमेंट दाखिल करना, जिन्हें आयकर नियमों, 1962 के नियम 30 के तहत 30 अप्रैल, 2021 (क्रमश:) भुगतान और पूर्ण किया जाना आवश्यक है अब इसे 31 मई, 2021 को अथवा इससे पहले भुगतान किया जा सकता है. फॉर्म नंबर 61 के विवरण, जिसमें फॉर्म नंबर 60 में प्राप्त घोषणाओं के विवरण शामिल हैं, जिसे 30 अप्रैल, 2021 को या उससे पहले प्रस्तुत किया जाना है, अब इसे 31 मई, 2021 को या उससे पहले प्रस्तुत किया जा सकता है. वित्त मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि सरकार द्वारा हाल के दिनों में की गई पहलों में उपरोक्त छूट नवीनतम हैं, जो इस कठिन समय के दौरान करदाताओं को राहत देने के उद्देश्य से किए जाने वाले अनुपालन को आसान बनाती हैं.