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भारत अब नहीं रहेगा डॉलर का मोहताज, रुपये में भी हो सकेगा ग्लोबल ट्रेड

International Trade Settlements in Rupees: बहुत जल्द आयात- निर्यात के लिए रुपया का इस्तेमाल होना संभव हो जाएगा.  केंद्रीय बैंक आरबीआई (Reserve Bank of India) इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट के लिए एक नई व्यवस्था लेकर आया है.

International Trade Settlements in Rupees: बहुत जल्द आयात- निर्यात के लिए रुपया का इस्तेमाल होना संभव हो जाएगा.  केंद्रीय बैंक आरबीआई (Reserve Bank of India) इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट के लिए एक नई व्यवस्था लेकर आया है.

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Shivani Kotnala
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International Trade Settlements in Rupees

International Trade Settlements in Rupees( Photo Credit : News Nation)

International Trade Settlements in Rupees: ग्लोबल ट्रेड के लिए अब डॉलर पर निर्भरता घटने जा रही है. क्योंकि बहुत जल्द आयात- निर्यात के लिए रुपया का इस्तेमाल होना संभव हो जाएगा.  केंद्रीय बैंक आरबीआई (Reserve Bank of India) इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट के लिए एक नई व्यवस्था लेकर आया है. इस नई व्यवस्था के तहत केंद्रीय बैंक (Reserve Bank of India) सोमवार को देश के अन्य बैंकों को दिशा निर्देश जारी किए हैं. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो निर्यात पर जोर देने और ग्लोबल ट्रेड ग्रुप्स की रुपये में बढ़ती दिलस्पी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है.

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पहले लेनी होगी फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट से अनुमति 
सोमवार को जारी एक रिलीज में केंद्रीय बैंक (Reserve Bank of India) की ओर से कहा गया कि नई व्यवस्था एक अतिरिक्त व्यवस्था होगी.  नई व्यवस्था ग्लोबल ट्रेड के तहत होने वाले इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से जुड़े इनवॉयसिंग, भुगतान और सेटलमेंट के लिए होगी. आरबीआई (Reserve Bank of India) ने कहा है कि नई व्यवस्था को लागू करने से पहले बैंकों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) के मुंबई स्थित फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट से अनुमति लेनी होगी.

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कारोबारियों को होगा लाभ 
माना जा रहा है कि आरबीआई (Reserve Bank of India) के इस फैसले से देश के कारोबारियों को सबसे ज्यादा फायदा मिलता नजर आएगा. बता दें अभी तक ग्लोबल ट्रेड डॉलर में किया जाता था. वहीं नई व्यवस्था के आने पर डॉलर से निर्भरता घट जाएगी. कारोबारी भी बिजनेस डील को भारतीय मुद्रा रुपया में कर पाएंगे. जिससे वे अधिक सक्षम बनेंगे. वहीं दूसरी ओर लगातार कमजोर होते हुए रुपये को भी मजबूत होने में मदद मिलेगी. 

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HIGHLIGHTS

  • नई व्यवस्था इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से जुड़े इनवॉयसिंग, भुगतान और सेटलमेंट के लिए होगी
  • नई व्यवस्था को लागू करने से पहले बैंकों को फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट की इजाजत लेनी होगी
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