ITR: एक दिन और बढ़ी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख, इसके बाद नहीं मिलेगा मौका

ITR: अगर आपने भी अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो आपके पास एक और मौका है. क्योंकि आयकर विभाग ने आईटीआर फाइल करने की तारीख एक दिन और बढ़ा दी है. इसके बाद आपको मौका नहीं दिया जाएगा.

ITR: अगर आपने भी अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो आपके पास एक और मौका है. क्योंकि आयकर विभाग ने आईटीआर फाइल करने की तारीख एक दिन और बढ़ा दी है. इसके बाद आपको मौका नहीं दिया जाएगा.

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Suhel Khan
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आईटीआर फाइल करने का एक और मौका Photograph: (Freepic)

Income Tax Return: आयकर विभाग ने आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न की आखिरी तारीख एक दिन और बढ़ा दी है. अब टैक्स पेयर्स 16 सितंबर यानी मंगलवार तक अपना ITR दाखिल कर पाएंगे. इसके बाद उन्हें मौका नहीं मिलेगा. ऐसे में अगर आपने भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न अभी तक नहीं जमा किया है तो हर हाल में मंगलवार यानी 16 सितंबर तक जरूर भर दें. वरना आपको जुर्माना देना पड़ सकता है. इससे पहले विभाग ने आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर तय की थी. जबकि सबसे पहले इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन 31 जुलाई 2025 रखी गई थी. उसके बाद इसे बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 किया गया था.

आयकर विभाग ने जारी किया नोटिफिकेशन

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इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख बढ़ाते हुए आयकर विभाग ने नोटिफिकेशन जारी किया. जिसमें कहा गया है कि वित्त वर्ष 2025-26 (AY 2025-26) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तिथि, जो पहले 31 जुलाई 2025 निर्धारित थी, को पहले बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 किया गया था. जिसे अब, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इस तिथि को एक दिन और बढ़ाकर 16 सितंबर 2025 कर दिया है.

अब तक 7 करोड़ से ज्यादा लोगों ने किया ITR दाखिल

आयकर विभाग के लेटेस्ट डेटा के मुताबिक, 15 सितंबर 2025 तक 7.3 करोड़ से अधिक आईटीआर दाखिल किए गए. जो बीते साल की तुलना में अधिक है. पिछले साल कुल 7.28 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आईटीआर दाखिल किया था. इसके साथ ही आयकर विभाग ने इस उपलब्धि तक पहुंचने में विभाग की मदद करने के लिए टैक्स पेयर्स और कर पेशेवरों का आभार भी जताया है. इसके साथ ही विभाग ने उन टैक्स पेयर्स से भी आईटीआर दाखिल करने का निवेदन किया है जिन्होंने वित्त वर्ष 2025-26 का आईटीआर अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया.

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