दिल्ली : स्वतंत्र रेस्तराओं में शराब परोसने के लिए एकल लाइसेंस की जरूरत होगी
दिल्ली : स्वतंत्र रेस्तराओं में शराब परोसने के लिए एकल लाइसेंस की जरूरत होगी
नई दिल्ली:
राष्ट्रीय राजधानी में अब से स्वतंत्र रेस्तराओं में शराब परोसने के लिए केवल एक लाइसेंस की जरूरत होगी, क्योंकि दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर से अपनी नई आबकारी नीति लागू करने से पहले चार अलग-अलग लाइसेंसों को मर्ज करने का फैसला किया है।आबकारी आयुक्त द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि मौजूदा एल-17, एल-17 एफ, एल-18 और एल-18 एफ लाइसेंस को एल-17 लाइसेंस में जोड़ा जाएगा।
एल-17 लाइसेंस स्वतंत्र रेस्तरां में भारतीय शराब परोसने के लिए है, जबकि एल-17 एफ विदेशी शराब परोसने के लिए है। एल-18 और एल-18 एफ लाइसेंस भारतीय रेस्तरां में वाइन, बीयर और एल्कोपॉप के साथ क्रमश: भारतीय और विदेशी शराब परोसने के लिए हैं।
आबकारी विभाग के एक अधिकारी ने कहा, इस कदम से कागजी कार्रवाई में कमी आएगी और लाइसेंसों की बहुलता के साथ व्यापार करने में आसानी होगी।
अधिसूचना में कहा गया है कि एल-17 लाइसेंस के लिए सालाना शुल्क 1,000 वर्ग फुट तक के स्वतंत्र रेस्तरां के लिए 5 लाख रुपये, 1,001 से 2,500 वर्ग फुट क्षेत्र के लिए 15 लाख रुपये और 2,500 वर्ग फुट से अधिक क्षेत्र के लिए 25 लाख रुपये होगा।
एल-17 लाइसेंस किसी भी क्षेत्र में किसी भी भारतीय या विदेशी शराब की सेवा कर सकता है, जिसमें बालकनी या छत या रेस्तरां के निचले क्षेत्र जैसे खुले स्थान शामिल हैं, इस शर्त के साथ कि शराब परोसे जाने वाली जगह सार्वजनिक रूप से दिखाई न दे।
कहा गया है कि हालांकि, लाइसेंस में निर्दिष्ट क्षेत्र से परे, लेकिन लाइसेंस के दायरे के भीतर किसी भी आयोजन या पार्टी में शराब परोसने के लिए एक अलग पी-10 ई लाइसेंस की जरूरत होगी।
एल-17 रेस्तरां में शराब को गिलास या पूरी बोतल में परोसा जाएगा और यह सुनिश्चित करने की पूरी जिम्मेदारी लाइसेंसधारी की होगी कि कोई भी बोतल परिसर से बाहर न जाए। साथ ही कम उम्र के लोगों को शराब नहीं परोसी जाएगी।
अधिसूचना में कहा गया है कि इन एल-17 रेस्तरां में लाइव संगीत, पेशेवर प्रदर्शन, बैंड, डीजे, गायन और नृत्य की अनुमति होगी।
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