Budget 2025 : इस बार सरकार ने पाप करने वालों पर रहम कर दिया है. हां वही पाप जिसका सीधा कनेक्शन आपकी जेब और सरकार की तिजोरी से है. नए बजट में किसी भी तरह के सिन टैक्स यानी पाप टैक्स में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है. यानी कम से कम अगले एक साल तक सिगरेट, शराब, गुटका और महंगे परफ्यूम जैसी चीजों पर ज्यादा पैसा नहीं देना पड़ेगा. लेकिन यह राहत कब तक रहेगी? सरकार ने हाथ क्यों पीछे खींचे और आखिर यह पाप टैक्स होता क्या है सब कुछ बताएंगे.
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क्या है पाप टैक्स
सरकार कुछ चीजों को सिन यानी पाप मानती है...जैसे सिगरेट, शराब, गुटका और यहां तक कि महंगे परफ्यूम और लग्जरी गाड़ियां भी इन चीजों पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाता है, जिसे सिन टैक्स या पाप टैक्स कहा जाता है. सीधी भाषा में समझें तो जो चीजें आपकी सेहत और समाज दोनों को नुकसान पहुंचाती है. सरकार उन पर ज्यादा टैक्स ठोक देती है ताकि लोग कम इस्तेमाल करें. अब जरा सोचिए अगर कोई तगड़ा धूम्रपान प्रेमी है या रात को बिना एक पैग लगाए सो नहीं सकता तो सरकार चाहती है कि उसकी इस आदत से सरकारी खजाने को मोटा मुनाफा यानी आप पाप कर रहे हैं तो सरकार आपसे टैक्स भी वसूलेगी.
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कौन-कौन सी चीजें इस टैक्स के दायरे में आती हैं
अब आप सोच रहे होंगे कि कौन-कौन सी चीजें इस टैक्स के दायरे में आती हैं तो लिस्ट लंबी है. सिगरेट, शराब, गुटका, पान, मसाला, बीड़ी तो है ही साथ में महंगे परफ्यूम्स, कार्बोनेटेड ड्रंक्स यानी कोल्ड ड्रिंक्स और लग्जरी गाड़ियों पर भी सरकार पाप टैक्स लगाती है. यानी अगर आप किसी महंगी गाड़ी में बैठकर महंगे परफ्यूम की खुशबू में कोल्ड ड्रिंक पीते हुए सिगरेट का कश लगा रहे हैं तो समझ लीजिए कि सरकार को बढ़िया चढ़ावा चढ़ा रहे हैं. अब सबसे बड़ा सवाल जब सरकार को इन चीजों से इतना मुनाफा होता है तो इस बार टैक्स क्यों नहीं बढ़ाया. इसके पीछे कई वजहें हो सकती हैं. पहला तो यह कि सरकार शायद इस बार जनता को थोड़ा चैन से जीने देना चाहती है. दूसरा चुनावी साल में टैक्स बढ़ाने का रिस्क नहीं लेना चाहती और तीसरा यह हो सकता है कि अगले साल यानी 2025-26 में एक ही झटके में पाप टैक्स में तगड़ी बढ़ोतरी कर दी जाए.
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जीएसटी काउंसिल की मीटिंग
वैसे पिछले साल दिसंबर में जब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी. तब भी पाप टैक्स में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी. यानी फिलहाल तो राहत मिल गई है, लेकिन कब तक यह पक्का नहीं. अब जरा यह भी समझ लीजिए कि कौन सी चीज पर कितना टैक्स लगता है. सिगरेट पर 52.7 फीसदी, स्मोकलेस तंबाकू यानी गुटका वगैरह पर 63 फीसदी और बीड़ी पर 22 फीसदी तक टैक्स लगता है. अगले बजट में सरकार सिन टैक्स बढ़ा सकती है. खासकर जब उसे ज्यादा रेवेन्यू की जरूरत होगी. मतलब जो लोग अभी तक पान मसाला खाकर मस्त हो रहे थे, हो सकता है कि वह अगले साल यह कहे कि भाई बहुत महंगा हो गया.