Budget 2025: मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा. इस बजट में आयकर अधिनियम में बदलाव होने की संभावना है. क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024 में आयकर अधिनियम, 1961 को संक्षिप्त और समझने में आसान बनाने के लिए इसमें सुधार करने का प्रस्ताव दिया था. ऐसा माना जा रहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी 1 फरवरी को बजट सत्र में नए आयकर कानून का प्रस्ताव कर सकती हैं. सूत्रों के मुताबिक, सरकार केंद्रीय बजट 2025 में आयकर अधिनियम में कुछ बदलाव पेश कर सकती है.
आयकर अधिनियम में बदलाव का मुख्य उद्देश्य
नए आयकर अधिनियम में आयकर कानून का सरलीकरण करना शामिल है. जिसके मौजूदा आयकर अधिनियम की जटिलताओं को कम किया करना शामिल है. नए अधिनियम के तहत निर्धारण वर्ष और वित्तीय वर्ष शब्दों को कर वर्ष की एकल परिभाषा से बदलना. इसके साथ ही करदाताओं को टैक्स रिटर्न के लिए जमा करने वाले अतिरिक्त फॉर्म की संख्या कम कर दी जाएगी.
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ऐसे फॉर्म ऑनलाइन मिलेंगे. इसमें आसानी से समझने के लिए, समान करदाताओं के लिए सारणीबद्ध चित्रण का उपयोग किया जाएगा. इसके साथ ही नए आयकर अधिनियम में मुकदमेबाजी में कमी लाने के लिए करदाताओं को कर विवादों से राहत मिलेगी. नए आयकर अधिनियम में पृष्ठों की संख्या कम की जाएगी. जिसके तहत लगभग 60 प्रतिशत प्रावधानों को खत्म किया जाएगा.
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आयकर अधिनियम 1961 की समीक्षा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक, इस प्रक्रिया का उद्देश्य आयकर अधिनियम को पढ़ने और समझने में आसान बनाना है. इसके तहत 22 विशेष उप-समितियां बनाई गई हैं. जिसके लिए 6,500 से ज्यादा सुझाव मिले हैं. इसमें आयकर की 298 धाराएं और 23 अध्याय शामिल हैं, जिन्हें नए अधिनियम के तहत सरल बनाया जाएगा.
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कब शुरू होगा बजट सत्र
हर साल की सतह इस साल भी बजट सत्र 31 जनवरी को शुरू होगा. जबकि 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी. बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी 2025 तक चलेगा. जबकि इसका दूसरा चरण 10 मार्च से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चलेगा.