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Budget 2021: रियल स्टेट सेक्‍टर को मिलेगी बड़ी राहत! कैपिटल गेंस टैक्‍स में मिल सकती है छूट, जानें आपको क्‍या होगा फायदा

Budget 2021 : 1 फरवरी को आने वाले आम बजट में रियल स्‍टेट डेवलपर्स चाहते हैं कि इनकम टैक्स की दरों में कटौती के साथ रियल स्टेट ट्रांजेक्शन में भी एलटीसीजी टैक्स घटाया जाए.  

Updated on: 25 Jan 2021, 11:44 AM

नई दिल्ली:

आगामी आम बजट (Budget 2021-22) में आम से लेकर खास में सभी को काफी उम्मीदें हैं कि केंद्रीय वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) उन्हें काफी राहत दे सकती हैं. रियल स्टेट सेक्टर (Real Estate Sector) भी इसी उम्मीद में है कि उसे भी बजट में कुछ राहत जरूर दी जाएंगी. सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार (Central Government) के 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में रियल स्‍टेट सेक्‍टर (Real Estate Sector) को कैपिटल गेंस टैक्स (Capital Gains Tax) में छूट समेत कई तरह की राहत दे सकती है. दूसरी तरफ आम आदमी को राहत पहुंचाने के लिए दिवालिया हो चुके प्रोजेक्ट को भी राहत की उम्‍मीद की जा रही है.

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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आगामी बजट में रियल स्टेट सेक्टर को स्‍टाम्‍प ड्यूटी (Stamp Duty) में छूट देने का प्रस्ताव भी है. इससे खरीदारों के लिए प्रॉपर्टी की अंतिम कीमत में कमी होगी और रियल स्‍टेट सेक्‍टर में वास्‍तविक खरीदार (Actual Buyers) की आमद बढ़ेगी. बताया जा रहा है कि इस संबंध में कई बार वित्त मंत्रालय में चर्चा भी हो चुकी है. ऐसे में माना जा रहा है कि वित्‍त मंत्री सीतारमण बजट में इसको लेकर बड़ा ऐलान कर सकती हैं. सरकार टैक्स में रियायत दे सकती है. इससे प्रोजेक्ट के खरीदारों को बड़ी राहत मिलेगी.

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'75 लाख तक के मकान हों अफोर्डेबल हाउस'
पिछले काफी समय से अफोर्डेबल हाउस की सीमा बढ़ाए जाने की मांग की जा रही है. रियल एस्‍टेट सेक्‍टर की बजट 2021 से उम्‍मीदों की बात करें तो फंसे हुए प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए डेवलपर्स ने अलग से फंड बनाने की मांग की है. यह भी मांग की जा रही है कि अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में 75 लाख रुपये तक के मकानों को शामिल करने की मांग की है.