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RBI ने इन कोऑपरेटिव बैंकों पर लगाया जुर्माना, कहीं इसमें आपका अकाउंट तो नहीं है

रिजर्व बैंक (RBI) का कहना है कि वैधानिक एवं अन्य प्रतिबंधों, कर्ज देने से जुड़े नियमों और अपने ग्राहक को जानें यानी KYC से जुड़े नियमों के उल्लंघन के मामले को लेकर नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित पर 4.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

Updated on: 02 Mar 2022, 11:51 AM

highlights

  • रायपुर के नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित पर 4.50 लाख रुपये का जुर्माना
  • जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित (पन्ना) पर 1 लाख रुपये का जुर्माना

मुंबई:

भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India-RBI) ने छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित नागरिक सहकारी बैंक समेत तीन सहकारी बैंकों के ऊपर जुर्माना लगा दिया है. रिजर्व बैंक ने नियामक अनुपालन में खामियों की वजह से इन तीनों बैंकों के ऊपर जुर्माना लगाया है. रिजर्व बैंक का कहना है कि वैधानिक एवं अन्य प्रतिबंधों, कर्ज देने से जुड़े नियमों और अपने ग्राहक को जानें यानी KYC से जुड़े नियमों के उल्लंघन के मामले को लेकर नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित पर 4.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

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इसके साथ ही रिजर्व बैंक (Reserve Bank) ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित (पन्ना) के ऊपर भी 1 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया है. आरबीआई ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित (पन्ना) पर जागरूकता कोष योजना 2014, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 जमाकर्ता शिक्षा और KYC के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया है. 

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आरबीआई ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित (सतना) पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. आरबीआई ने यह जुर्माना बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष योजना, 2014 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने की वजह से लगाया है.