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प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने को लेकर करदाताओं को मिली बड़ी राहत, जानिए कैसे मिलेगा फायदा

एनडीएमसी की स्थायी समिति के अध्यक्ष जोगी राम जैन का कहना है कि 31 मार्च तक बकाया प्रॉपर्टी टैक्स का फुल पेमेंट करने पर करदाताओं को ब्याज के साथ-साथ जुर्माने में पूरी छूट और मूलधन पर 15 फीसदी का छूट दिया जा रहा है.

Updated on: 02 Mar 2022, 09:35 AM

highlights

  • NDMC ने प्रॉपर्टी टैक्स के भुगतान के लिए छूट योजना का फायदा उठाने की आखिरी तारीख को बढ़ाया
  • नगर निगम ने छूट योजना का फायदा उठाने की आखिरी तारीख को 28 फरवरी से बढ़ाकर 31 मार्च किया

नई दिल्ली:

दिल्लीवासियों के लिए एक राहत भरी खबर निकलकर सामने आ रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तरी दिल्ली नगर निगम (North Delhi Municipal Corporation-NDMC) ने प्रॉपर्टी टैक्स (Property Tax) के भुगतान के लिए छूट योजना का फायदा उठाने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक छूट योजना के तहत ब्याज और जुर्माने के ऊपर पूरी छूट के साथ 31 मार्च 2022 तक संपत्ति कर को भरा जा सकता है. बता दें कि इससे पूर्व में आखिरी तारीख 28 फरवरी 2022 थी.

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एनडीएमसी की स्थायी समिति के अध्यक्ष जोगी राम जैन का कहना है कि नगर निगम ने छूट योजना का फायदा उठाने की आखिरी तारीख को 28 फरवरी से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दिया है. उनका कहना है कि 31 मार्च तक बकाया प्रॉपर्टी टैक्स का फुल पेमेंट करने पर करदाताओं को ब्याज के साथ-साथ जुर्माने में पूरी छूट और मूलधन पर 15 फीसदी का छूट दिया जा रहा है. उनका कहना है कि ऐसे करदाता जो किसी कारणवश प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं कर सके हैं और इस योजना का फायदा नहीं उठा 
सके हैं उनके लिए यह फैसला किया गया है.

उनका कहना है कि एनडीएमसी के इस कदम से ज्यादा राजस्व मिलने की उम्मीद है और यह जनता के हित को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया है. उनका कहना है कि पहले चरण में बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने पर ब्याज और जुर्माने में 100 फीसदी छूट दिया जाएगा.