सावधान ! मंत्रालय ने दी जानकारी, अब घर से निकले तो देना होगा 32500 रुपए का जुर्माना

अगर आप भी ट्रैफिक नियमों का पालन नही करते हैं तो नए ट्रैफिक नियमों के अनुसार ऑटो का 32500 रुपए का चालान कटेगा.

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Nandini Shukla
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ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर आई बड़ी खबर! देना होगा 32500 रुपए का जुर्माना( Photo Credit : unsplash)

अगर आप भी वाहन चलाते हैं और ड्राइविंग लाइसेंस( Driving Licence) रखते हैं तो आपके लिए एक बड़ी खबर है. मंत्रालय समय-समय पर लोगों को जागरूक करने के कार्य करती रहती है. जानकारों के मुताबिक मंत्रालय ने यातायात नियमों को लेकर जानकारी साझा की है. मंत्रालय ने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 180 के तहत यदि कोई व्यक्ति बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाता है तो उसपर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है साथ ही 3 महीने तक की जेल भी आपको हो सकती है. नया कानून आने से पहले इस नियम को तोड़ने पर 500 रुपए का जुर्माना और 3 महीने तक की सजा के नियम थे. 

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कटेगा 32500 रुपए का ट्रैफिक चालान-

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर आप भी ट्रैफिक नियमों का पालन नही करते हैं तो नए ट्रैफिक नियमों के अनुसार ऑटो का 32500 रुपए का चालान कटेगा. जो लोग बिना लाइसेंस के ऑटो या बिना रेजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के गाड़ी चलते पकड़े गए तो उनको 5000 रुपए का जुर्माना भरना होगा. बिना इंश्योरेंस- 2000 रुपये का चालान, एयर पॉल्यूशन स्टैंडर्ड को तोड़ने के लिए- 10000 रुपये का जुर्माना आपको देना पड़ सकता है.

10 गुना तक हुई बढ़ोतरी-

मोटर व्हीकल ऐक्ट में किए गए संशोधनों के बाद ट्रैफिक नियम तोड़ने पर होनेवाले जुर्माने की राशि में अब 10 गुना तक की बढ़ोतरी कर दी गई है.  इसी वजह से पहले जो लोग महज 100 रुपये का चालान कटा लिया करते थे अब उनको 1000 रूपए का चालान काटना पड़ सकता है. यही नहीं बिना हेलमेट के जाना अब आपको 1000 रूपए का जुर्माना आपको देना पड़ सकता है.  साथ ही 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित हो सकता है. ज्यादा जुर्माना न होने की वजह से लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करने से कतराते हैं, ये फाइन लोगों की लापरवाही देखते हुए बढ़ाया गया है. 

बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने अब 5000 रुपये जुर्माना देना होगा. वहीं, अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाता है तो उसे 10000 रुपये जुर्माना देना होगा।इनसब के बीच इमरजेंसी वाहन को रास्ता न देने पर भी अब तक कोई जुर्माना नहीं था, लेकिन ऐसे वाहन को रास्ता न देने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा. 

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Source : News Nation Bureau

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