कार और बाइक चलाने वाले हो जाएं सावधान, अब वाहन चलाना पड़ेगा भारी

ट्रैफिक चालान को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. अगर आप भी कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर या अन्य किसी भी तरह का वाहन चलाते हैं तो सावधान रहिए. अब जुर्माना पहले से ज्यादा बढ़ा कर दिया गया है.

ट्रैफिक चालान को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. अगर आप भी कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर या अन्य किसी भी तरह का वाहन चलाते हैं तो सावधान रहिए. अब जुर्माना पहले से ज्यादा बढ़ा कर दिया गया है.

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Nandini Shukla
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कार और बाइक चलाने वाले हो जाएं सावधान( Photo Credit : carzar)

अब कार और बाइक चलाने वाले सावधान हो जाएं. क्योंकि आप सब के लिए एक बहुत ज़रूरी खबर है. यूं तो आज कल हर कोई हेलमेट बहुत मुश्किल से पहनता है लेकिन कुछ लोग आज भी बिना हेलमेट के मानो हवा में बाइक चलाते हैं. कार चालकों की बात करें तो सड़क पर ऐसी स्पीड होती है की मानो सड़क पर कोई है ही नहीं. बस सबको घर और ऑफिस पहुंचने की ज़रुरत होती है. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ट्रैफिक चालान को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. अगर आप भी कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर या अन्य किसी भी तरह का वाहन चलाते हैं तो सावधान रहिए . मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के लागू होने के 23 महीनों में देश भर में यातायात उल्लंघन के लिए 7.67 करोड़ से अधिक चालान जारी किए हैं. इसी तरह अब जुर्माना पहले से ज्यादा बढ़ा कर कर दिया गया है. आइये जानते हैं जुर्माना अब कितने का लगेगा और किन पर लगेगा. 

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इतने का लगेगा जुर्माना - 

सामान्य (177) -  500 रूपये

रेड रेगुलेशन नियम का उल्लंघन (177A)-  500 रूपये

अथॉरिटी के आदेश की अवहेलना (179)-  2000रूपये

गाड़ी बिना लाइसेसं चलाना (180)-  5000 रूपये

अयोग्यता के बावजूद ड्राइविंग (182)- 10000 रूपये

बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना (181)-  5000 रूपये

ओवर स्पीडिंग (183)  - 1000 रूपये

खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना(184) -  5000 रूपये

शराब पीकर गाड़ी चलाना (185) -  10000 रूपये

रेसिंग और तेज़ गति से गाड़ी चलाना (189)-  5000 रूपये

ओवर लोडिंग (194)-  20 हज़ार रूपये और 2 हज़ार रूपये प्रति टन

सीट बेल्ट (194B)-  1000 रूपये

पैसेंजर की ओवर लोडिंग (194A)-  1000 रूपये प्रति पेसेंजर

हेलमेट न पहनने पर- 1000 रूपये और तीन महीने के लिए लाइसेंस रद्द

एमरजेंसी वाहन को रास्ता न देने पर (194E)- 10000 रूपये

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Source : News Nation Bureau

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