CJI ने अवमानना का दोषी मानते हुए नागेश्वर राव पर 1 लाख रुपये का ठोका जुर्माना

News Nation Bureau 12 February 2019, 01:00 PM
मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस की जांच कर रहे जॉइंट डायरेक्टर एके शर्मा की CRPF में नियुक्ति से नाराज़ सुप्रीम कोर्ट के तलब करने पर CBI के पूर्व अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव पहुंच गए हैं. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की कोर्ट में वो पेश हुए. हालांकि राव ने हलफनामा दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी है. देखिए VIDEO
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