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घर की छत पर सोलर प्लांट (Solar Plant) लगाएं, मोदी सरकार दे रही है कई सुविधाएं

आवेदन के समय, लाभार्थी को पूरी प्रक्रिया और उस अनुदान राशि के बारे में सूचित किया जाएगा जिसे आरटीएस प्लांट (Solar Plant)की स्थापना के लिए प्राप्त किया जा सकता है.

News Nation Bureau
| Edited By :
03 Feb 2022, 03:05:17 PM (IST)

highlights

  • विक्रेता को अगले 5 साल या उससे अधिक अवधि के लिए प्लांट का रखरखाव करना होगा
  • निर्धारित अवधि के भीतर प्लांट स्थापित नहीं करने पर आवेदन रद्द कर दिया जाएगा

नई दिल्ली:

अब आपको अपने घर की छत पर सोलर प्लांट (Solar Plant) लगाने के लिए और आसानी होने जा रही है. दरअसल, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने छतों पर रूफटॉप सोलर प्रोग्राम (Rooftop Solar Programme) के अंतर्गत आवासीय उपभोक्ताओं के लिए स्वयं या अपनी पसंद के किसी भी विक्रेता के माध्यम से छत पर सौर प्लांट लगाने की सरल प्रक्रिया जारी की है. लाभार्थी से प्राप्त आवेदन पंजीकृत करने, उसकी स्वीकृति और प्रगति पर नज़र रखने के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल विकसित किया जाएगा. डिस्कॉम के स्तर पर समान प्रारूप में एक पोर्टल होगा और दोनों पोर्टलों को आपस में जोड़ा जाएगा. 

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ऐसे कर सकते हैं आवेदन
नई व्यवस्था के अंतर्गत छत पर सौर प्लांट स्थापित करने का इच्छुक लाभार्थी अब राष्ट्रीय पोर्टल पर अपना आवेदन भेजेगा. लाभार्थी को अपने उस बैंक खाते के विवरण सहित आवश्यक जानकारी जमा करनी होगी जिस पर अनुदान राशि हस्तांतरित की जाएगी. आवेदन के समय, लाभार्थी को पूरी प्रक्रिया और उस अनुदान राशि के बारे में सूचित किया जाएगा जिसे आरटीएस प्लांट की स्थापना के लिए प्राप्त किया जा सकता है. तकनीकी व्यवहार्यता अनुमोदन जारी करने के लिए आवेदन अगले 15 कार्य 
दिवसों के भीतर संबंधित डिस्कॉम को ऑनलाइन अग्रेषित किया जाएगा. आवेदन डिस्कॉम (डीआईएससीओएम) को हस्तांतरित किए जाने के बाद इसे डिस्कॉम पोर्टल पर भी प्रदर्शित किया जाएगा.

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विक्रेता को करना होगा रखरखाव
पैनल में शामिल विक्रेताओं की सूची पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी. उपकरणों की गुणवत्ता और स्थापना के बाद की सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) आरटीएस संयंत्र के लिए मानक और विनिर्देश एवं लाभार्थी और विक्रेता के बीच निष्पादित किए जाने वाले समझौते का एक प्रारूप जारी करेगा. विक्रेता को समझौते की शर्तों के अनुसार अगले 5 साल या उससे अधिक अवधि के लिए प्लांट का रखरखाव करना होगा. लाभार्थी को एक निर्धारित अवधि के भीतर अपना प्लांट स्थापित करना होगा अन्यथा उसका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा और उसे आरटीएस प्लांट की स्थापना के लिए फिर से आवेदन करना होगा. इससे जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट www.mnre.gov.in या स्पिन पोर्टल www.solarrooftop.gov.in पर जा सकते हैं.