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उत्तर प्रदेश : डीजल जनरेटर का उपयोग करने पर मॉल पर लगा 25 लाख का जुर्माना

जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने मीडिया को बताया कि दिल्ली-उत्तर प्रदेश सीमा के पास स्थित मॉल के दो महाप्रबंधकों पर प्रदूषण-रोधी मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए मामला भी दर्ज किया गया.

PTI
| Edited By :
21 Nov 2019, 11:18:39 AM (IST)

गाजियाबाद:

जिला प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बुधवार को यहां के कौशाम्बी क्षेत्र में पैसिफिक मॉल के प्रबंधन पर कथित तौर पर डीजल जनरेटर का उपयोग करने के लिए 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने मीडिया को बताया कि दिल्ली-उत्तर प्रदेश सीमा के पास स्थित मॉल के दो महाप्रबंधकों पर प्रदूषण-रोधी मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए मामला भी दर्ज किया गया.उन्होंने बताया कि व्हाट्सएप के जरिए शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई की गई.

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डीएम ने बताया कि उन्हें शॉपिंग मॉल द्वारा डीजल जनरेटर के उपयोग के कारण क्षेत्र में फैल रहे प्रदूषण के बारे में शिकायतें मिली थी.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अतिरिक्त सिटी मजिस्ट्रेट और क्षेत्रीय प्रबंधक के नेतृत्व में एक टीम भेजी गई थी.डीएम ने बताया कि टीम को मॉल के बेसमेंट में 1250 केवीए के पांच स्वचालित जनरेटर मिले हैं.उन्होंने बताया कि मॉल प्रबंधन पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया.