शराब प्रेमियों के लिए झटका, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार करेगी अंतिम फैसला
गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने लॉकडाउन (Lockdown) को दो हफ्तों के लिये और बढ़ा दिया है, जो 4 मई से प्रभावी होगा. साथ ही शराब और पान मसालों की बिक्री में भी शर्तों के साथ ढील दी गई है.
नई दिल्ली:
गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने लॉकडाउन (Lockdown) को दो हफ्तों के लिये और बढ़ा दिया है, जो 4 मई से प्रभावी होगा. साथ ही शराब और पान मसालों की बिक्री में भी शर्तों के साथ ढील दी गई है. हालांकि उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानें खोलने को लेकर अभी कोई निर्णय नहीं हो पाया है. बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में शराब और पान मसालों की बिक्री में छूट देने का अंतिम फैसला योगी आदित्यनाथ करेंगे.
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एक दिन पहले गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन को 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया था और शराब व पान मसालों की बिक्री में भी शर्तों के साथ ढील दी थी. शराब की दुकान पर 5 से अधिक ग्राहक एक साथ नहीं होने चाहिए. सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूर्ण रूप से पालन होने चाहिए. हालांकि गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार, सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने, पान, गुटखा, तंबाकू आदि खाने की इजाजत नहीं होगी. ग्राहकों को न्यूनतम छह फीट की दूरी बनाकर लाइन में लगना होगा.
योगी सरकार ने शराब-बीयर के उत्पादन की अनुमति प्रदान की थी. बताया जा रहा है कि हालात की समीक्षा करने के बाद योगी सरकार उत्तर प्रदेश में जल्द ही शराब-बीयर की दुकान खोलने की इजाजत दे सकती है. हालांकि इसके लिए अभी कोई तारीख तय नहीं की गई है.
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प्रदेश में अबतक 2281 केस सामने आए हैं. जिनमें 1685 एक्टिव केस हैं, जबकि 2281 में से 555 मरीज पूरी तरह स्वस्थ हो गए हैं और उन्हें घर भेज दिया गया है. प्रदेश में कोरोना से अब तक 41 लोगों की मौत हुई है.