.

कैप्टन अमरिंदर सिंह बोले- कश्मीर के लोगों से सलाह लिए बिना हटाया ART 370 और 35 A

सरकार ने इस मसले को एकतरफा कर दिया, बिना संसद में लाए इस ART 370 और 35 A को खत्म कर दिया

05 Aug 2019, 06:42:23 PM (IST)

highlights

  • कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिया बड़ा बयान
  • धारा 370 और 35 ए को हटाने पर दिया बयान
  • बोले संविधान के सार के खिलाफ है

नई दिल्ली:

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जम्मू-कश्मीर से धारा 370 और 35 A को खत्म करने पर बयान दिया है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस मामले को संसद में ला सकते थे. इस पर एक अच्छी चर्चा हो सकती थी. अगर दोनों सदन में दो तिहाई बहुमत होती तो आप संविधान में बदलाव कर सकते थे. इसके बाद आप धारा 370 और 35 A को हटा सकते थे.

यह भी पढ़ें - जम्मू-कश्मीर से धारा 370 खत्म होने के बाद पीएम मोदी की एक पुरानी तस्वीर तेजी से हो रही वायरल, जानें क्यों

लेकिन इसे एकतरफा करके हटाया गया. कश्मीर के लोगों से सलाह लिए बिना यह कदम उठाया गया है. राजनीतिक पार्टी के साथ या संसद के माध्यम से ले जाने के बिना इस धारा को हटाया गया. यह संविधान के सार के खिलाफ है.

यह भी पढ़ें - Article 370 & 35A: मोदी सरकार के फैसले के बाद देश में घटी राज्यों की संख्या, केंद्र शासित प्रदेश बढ़े

Punjab Chief Minister Captain Amarinder Singh: But doing it unilaterally like this, without consultation with Kashmiri people, political parties or without taking it through Parliament, this is against the very essence of the Constitution. (2/2) #Article370 https://t.co/0XaEXpx22L

— ANI (@ANI) August 5, 2019

कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया को फोलो किए बिना भारतीय संविधान को दोबारा लिखा गया. इस तरह के ऐतिहासिक फैसले को मनमाने ढंग से नहीं लिया जाना चाहिए.

Punjab Chief Minister Captain Amarinder Singh: Constitution of India had been rewritten without following any legal provisions. Such a historic decision should not have been taken and pushed through in this arbitrary manner. #Article370 pic.twitter.com/P4i6VfCujb

— ANI (@ANI) August 5, 2019

मोदी ने सोमवार (5 अगस्त) को जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया. जम्मू-कश्मीर पर लिए गए चार बड़े फैसले के प्रस्ताव गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पेश किए जाने के कुछ समय बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक अधिसूचना जारी की. जिसमें कहा गया कि फैसले तत्काल प्रभाव से लागू होगी. अधिसूचना ने यह भी स्पष्ट किया गया है कि समय-समय पर संशोधित किए गए भारतीय संविधान के सभी प्रावधान, जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में लागू होंगे.

राज्यसभा में अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को दो अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए सोमवार को राज्य पुनर्गठन विधेयक भी पेश किया. अमित शाह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर दिल्ली और पुड्डुचेरी की तरह केंद्र शासित प्रदेश रहेगा यानी यहां विधानसभा रहेगी. वहीं लद्दाख की स्थिति चंडीगढ़ की तरह होगी, जहां विधानसभा नहीं होगी.