.

महाराष्‍ट्र में रेपिस्‍ट को मिलेगी सजा-ए-मौत! सरकार लाई शक्ति बिल

राज्य सरकार ने आंध्र प्रदेश के दिशा अधिनियम की तर्ज पर ‘शक्ति’ नामक विधेयक बनाया है, जिसमें इस तरह के अपराधों की पंद्रह दिनों के अंदर जांच पूरी करने और आरोपपत्र दाखिल करने और सुनवाई 30 दिनों के अंदर पूरी करने का प्रावधान किया गया है.

News Nation Bureau
| Edited By :
15 Dec 2020, 12:38:30 PM (IST)

मुंबई :

महाराष्ट्र में अब बलात्कार करने वालों को सजा ए मौत मिलेगी. दरअसल, महाराष्ट्र सरकार ने बलात्कार, तेजाब हमले और सोशल मीडिया पर महिलाओं और बच्चों के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री डालने जैसे अपराधों के लिए मृत्यु दंड एवं 10 लाख रुपये तक के जुर्माने समेत कठोर सजा के प्रावधान वाला शक्ति विधेयक विधानसभा में पेश कर दिया है.

यह भी पढ़ें : ममता बनर्जी के खास रहे शुभेंदु अधिकारी को मिली Z सिक्योरिटी, जल्द थाम सकते हैं BJP का दामन

राज्य सरकार ने आंध्र प्रदेश के दिशा अधिनियम की तर्ज पर ‘शक्ति’ नामक विधेयक बनाया है, जिसमें इस तरह के अपराधों की पंद्रह दिनों के अंदर जांच पूरी करने और आरोपपत्र दाखिल करने और सुनवाई 30 दिनों के अंदर पूरी करने का प्रावधान किया गया है. माना जा रहा है कि शक्ति विधेयक मंगलवार को सदन से पारित हो जाएगा. 

यह भी पढ़ें : महिला सुरक्षा और मराठा आरक्षण के मुद्दे पर BJP ने महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर दिया धरना

गृह मंत्री ने दो विधेयक पेश किया
महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने विधानमंडल के दो दिवसीय सत्र के पहले दिन महाराष्ट्र शक्ति आपराधिक कानून (महाराष्ट्र संशोधन) विधेयक, 2020 और महाराष्ट्र विशिष्ट विशेष अदालत (शक्ति कानून के तहत महिलाओं और बच्चों के विरूद्ध अपराधों के वास्ते) विधेयक पेश किया.

यह भी पढ़ें : कंगना ने ऋतिक रोशन को सुनाई खरी-खोटी, बोलीं- कब तक रोएगा...

पहले विधेयक में सख्त सजा, दूसरे में हर जिले में विशेष अदालत की स्थापना
पहले विधेयक में सख्त सजा के लिए आईपीसी, आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC), बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम की संबंधित धाराओं में संशोधन का प्रावधान है जबकि दूसरा इस कानून के तहत सुनवाई के लिए राज्य के हर जिले में कम से कम एक विशेष अदालत की स्थापना के लिए है.