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जबलपुर में आवारा मवेशियों को लेकर लगी धारा 144, अगर किया ऐसा तो होगी जेल

मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में आवारा मवेशियों का आतंक स्थानीय प्रशासन बेहद परेशान हो गया है. आलम यह है कि आवारा मवेशियों को लेकर स्थानीय प्रशासन को धारा 144 लगानी पड़ी है.

30 Aug 2019, 02:30:51 PM (IST)

जबलपुर:

मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में आवारा मवेशियों का आतंक स्थानीय प्रशासन बेहद परेशान हो गया है. आलम यह है कि आवारा मवेशियों को लेकर स्थानीय प्रशासन को धारा 144 लगानी पड़ी है. जबलपुर के कलेक्टर भरत यादव ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं. इसके साथ ही अब मवेशियों को पशु मालिकों द्वारा सड़कों पर खुला छोड़ना प्रतिबंधित हो गया है. कलेक्टर ने कहा कि मवेशियों को सड़कों पर छोड़ने पर पशु मालिकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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कलेक्टर ने नगर पालिक निगम कमिश्नर से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर जिले में खुले घूमते मवेशियों के कारण लोक संपत्ति और मानव जीवन की सुरक्षा के खतरे को दृष्टिगत रखते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं. इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है. मवेशियों को खुला छोड़ने पर प्रतिबंध के निर्देश जारी करते हुए कलेक्टर भरत यादव ने कहा कि अगर मवेशियों को सड़कों पर छोड़ा गया तो मवेशी मालिकों पर धारा 144 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

आदेश जारी करते हुए कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति, संस्था या पशु मालिक अपने मवेशियों को सड़कों पर न छोड़े. अगर आदेश का उल्लंघन किया गया तो भारतीय दंड संहिता की धारा 144 के अंतर्गत दंडनीय होगा. इसके अलावा सड़क पर मिले जानवरों के मालिकों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा. पशु मालिकों को जेल भी जाना पड़ सकता है.

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गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है. ऐसे में मवेशी कीचड़ और गीली धरती को छोड़कर पक्की जगहों या सड़कों पर बैठ जाते हैं. जिसके कारण सड़क दुर्घटना होने की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाती हैं, जिसमें भारी जान-माल का भी नुकसान हो जाता है. इससे मवेशियों की जान को भी खतरा होता है.

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