.

हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के लिए रेट तय, मेडिकल कॉलेज भी नहीं वसूल पाएंगे ज्यादा फीस

हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने प्राइवेट अस्पतालों और कॉलेजों पर बेलगाम फीस पर लगाम कसने के लिए नया ऑर्डर जारी किया है. खट्टर सरकार ने फीस को निर्धारित कर दिया है.

News Nation Bureau
| Edited By :
26 Jun 2020, 04:14:32 PM (IST)

नई दिल्‍ली:

हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने प्राइवेट अस्पतालों और कॉलेजों पर बेलगाम फीस पर लगाम कसने के लिए नया ऑर्डर जारी किया है. खट्टर सरकार ने फीस को निर्धारित कर दिया है. अस्पताल और मेडिकल कॉलेज मनमाना चार्ज नहीं वसूल सकते हैं. सरकार ने शुक्रवार को प्राइवेट अस्पतालों द्वारा लिए जा रहे बेड चार्ज के रेट तय कर दिए. अब आइसोलेशन बेड के लिए 8 से 10 हजार रुपए के बीच देने होंगे.

नेशनल एक्रिडेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर (NABH) की मान्यता प्राप्त अस्पताल में आइसोलेशन बेड के लिए 10 हजार रुपए देने होंगे. वहीं गैर एनबीएच मान्यता प्राप्त अस्पताल में आइसोलेशन बेड के लिए 8 हजार रुपए देने होंगे. इससे ज्यादा अस्पताल मरीजों से फीस नहीं वसूल सकता है.

इसे भी पढ़ें: दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन के चांद बाग वाले मकान में ED का छापा

जबकि बिना वेंटिलेटर वाले ICU के लिए नेशनल एक्रिडेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर (NABH) से मान्यता प्राप्त अस्पताल में 15 हजार रुपए देने होंगे. जबकि NBH से गैर मान्यता प्राप्त अस्पताल में 13 हजार रुपए देने होंगे.

जबकि बिना वेंटिलेटर वाले ICU के लिए नेशनल एक्रिडेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर (NABH) से मान्यता प्राप्त अस्पताल में 15 हजार रुपए देने होंगे. जबकि NBH से गैर मान्यता प्राप्त अस्पताल में 13 हजार रुपए देने होंगे.

और पढ़ें: गुआम में फाइटर जेट ट्रेनिंग में भारत को भी शामिल करने का प्रस्ताव

वहीं, एनएबीएच से मान्यता प्राप्त अस्पताल में 18 हजार रुपये देने होंगे जबकि एनबीएच से गैर मान्यता प्राप्त अस्पताल में 15 हजार रुपये इस बेड के लिए रेट तय किए गए हैं.