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निर्भया केसः मानसिक रोगी नहीं विनय, पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज की याचिका

पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया गैंग रेप केस में दोषी विनय की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उसने खुद को मानसिक रोगी बताकर अपना इलाज कराने की मांग की थी.

News Nation Bureau
| Edited By :
22 Feb 2020, 05:26:25 PM (IST)

नई दिल्ली:

पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया गैंग रेप केस में दोषी विनय की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उसने खुद को मानसिक रोगी बताकर अपना इलाज कराने की मांग की थी. विनय ने अपनी अर्जी में दावा करते हुए कहा कि मानसिक बीमारी सिजोफ्रेनिया और सिर व हाथ की चोटों के लिए उसे बेहतर इलाज की जरूरत है. दोषी विनय शर्मा की ओर से एक आवेदन में कहा गया कि मानसिक बीमारी के 'उच्च स्तरीय उपचार' के लिए उसे दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंसेज (आईएचबीएएस) में स्थानांतरित करने के लिए एक दिशा-निर्देश की मांग की गई.

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इस हफ्ते की शुरुआत में विनय शर्मा ने जेल की दीवारों में सिर मार कर खुद को घायल कर दिया था. उसने इसके लिए भी उपचार की मांग की. विनय के सभी कानूनी उपचार समाप्त हो चुके हैं. तीन अन्य दोषियों सहित उसे 3 मार्च को सुबह 6 बजे फांसी होनी है. दोषियों में से एक पवन ने अभी तक अपने कानूनी उपायों का इस्तेमाल नहीं किया है. 

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इससे पहले गुरुवार सुबह निर्भया मामले (Nirbhaya Gangrape case) के दोषी विनय ने दीवार पर सिर मारकर सिर फोड़ने की कोशिश की. उसे चोटें भी आई हैं. विनय को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के बाद उसे छुट्टी दे दी गई. निर्भया गैंग रेप केस (Nirbhaya Gangrape case) में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दोषियों के खिलाफ नया डेथ वारंट जारी कर दिया है