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ये क्या पावरफुल नेता की सांसद बेटी भी हो गईं छेड़छाड़ की शिकार, जानिए किस पर लगा आरोप

सुले ने घटना की जानकारी रेलवे सुरक्षा बल को देते हुए इस छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज करवाई.

13 Sep 2019, 05:05:56 PM (IST)

highlights

  • एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले से छेड़छाड़
  • मुंबई के दादर स्टेशन पर हुई छेड़छाड़
  • आरपीएफ ने आरोपी को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली:

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सांसद और एनसीपी के मुखिया शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के साथ मुंबई में कैब ड्राइवर ने छेड़छाड़ की. घटना गुरुवार की है, जब सुप्रिया सुले मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर थीं तब एक कैब ड्राइवर ने एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले से अभद्रता की जिसके बाद सुले ने घटना की जानकारी रेलवे सुरक्षा बल को देते हुए इस छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज करवाई. रेलवे सुरक्षा बल ने घटना को संज्ञान में लेते हुए त्वरित कार्रवाई की और आरोपी को थोड़ी ही देर में गिरफ्तार कर लिया.

सुप्रिया सुले के रोकने के बाद भी नहीं माना कैब ड्राइवर
गुरुवार को जब एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर थीं तभी एक कैब ड्राइवर ने उनके साथ सेल्फी लेने को लेकर अभद्रता करने लगा. सुप्रिया सुले ने इस दौरान कैब ड्राइवर को समझाते हुए दो बार इसके लिए मना भी किया लेकिन वह नहीं माना और उसने उनका रास्ता रोक लिया फिर तस्वीर के लिए पोज भी देने लगा. सुप्रिया सुले ने रेल मंत्री पीयूष गोयल को टैग करते हुए कई सारे ट्वीट कर घटना की जानकारी दी. साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इस तरह की घटनाओं को संज्ञान में लें ताकि यात्रियों को इस तरह के बुरे अनुभवों से ना गुजरना पड़े.

.@RailMinIndia - Kindly Look into the matter so that passengers don't have to experience such incidents again. If touting is permitted under the law, then it cannot and should not be permitted within train stations or airports, and only at DESIGNATED taxi stand.(2/3)

— Supriya Sule (@supriya_sule) September 12, 2019

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आरपीएफ ने मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया
सुप्रिया सुले की शिकायत के बाद दादर स्टेशन की आरपीएफ टीम ने घटना पर तुरंत ही कार्रवाई करते हुए कैब ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया. इसके साथ ही कैब चालक पर आरपीएफ ने जुर्माना भी लगाया. कैब ड्राइवर पर टिकट ना होने के लिए 260 रुपये और ड्राइविंग लाइसेंस ना होने और बिना यूनिफॉर्म के कैब चलाने के लिए 400 रूपये का जुर्माना लगाया गया. सेंट्रल रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी के. अशर्फ ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि सुप्रिया सुले की शिकायत के बाद इस घटना को बहुत गंभीरता से संज्ञान लिया गया और आरोपियों के खिलाफ कानून की सभी संभावित धाराओं को केस दर्ज किया गया. बाद में सुले ने आरपीएफ की त्वरित कार्रवाई की सराहना भी की.

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