यहां पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेगी शराब की दुकानें, सोशल डिस्टेंसिंग का करना होगा पालन
कोरोना वायरस (coronavirus) से मची तबाही के बीच असम सरकार ने शराब की रिटेल दुकानों को खोलने का फैसला किया है. असम सरकार ने 13 अप्रैल से शराब की रिटेल दुकानें खोलने की अनुमति दी है.
नई दिल्ली:
कोरोना वायरस (coronavirus) से मची तबाही के बीच असम सरकार ने शराब की रिटेल दुकानों को खोलने का फैसला किया है. असम सरकार ने 13 अप्रैल से शराब की रिटेल दुकानें खोलने की अनुमति दी है. हालांकि इसके साथ ही कुछ शर्त भी रखा है.
असम (Assam) सरकार ने 13 अप्रैल से शराब की रिटेल दुकानें खोलने की अनुमति दी है. अधिसूचना में कहा गया है कि सभी शराब की दुकानें अनुमति प्राप्त दिनों में सुबह 10 बजे से शाम 5:00 बजे तक खुली रहेंगी. इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का का पालन करना होगा. इसके साथ ही बॉटलिंग प्लांट सीमित घंटों के लिए खुलेंगे.
एलपीजी की मांग में 70 प्रतिशत बढ़ेगी
वहीं, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत अगले तीन महीनों में लाभार्थियों को नि:शुल्क तीन सिलेंडर देने की सरकार की योजना की घोषणा के बाद इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एलपीजी की मांग में 70 प्रतिशत की बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहा है. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने रविवार को कहा कि अतिरिक्त उत्पादन बढ़ाने के लिए अब दो मुख्य संयंत्रों में रात में भी काम होगा. नि:शुल्क रसोई गैस सिलेंडर मुहैया कराना कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन के आर्थिक प्रभाव से निपटने के लिए वित्त मंत्री द्वारा घोषित पैकेज का हिस्सा था.
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तीन पाली में होगा काम
आईओसी के मुख्य महाप्रबंधक (इंडियनऑयल-एओडी) जी रमेश ने कहा, 'उत्तरी गुवाहाटी और सिलचर में रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक तीसरी पाली रसोई गैस सिलेंडर की उपलब्धता बढ़ाने के लिए शुरू की गई है.' इससे पहले इन प्लांटों में सुबह छह से दोपहर दो बजे, और दोपहर दो बजे से रात 10 बजे तक दो पालियों में काम होता था.
(इनपुट भाषा)