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1 अप्रैल से BS-6 वाली बाइक, कार और स्कूटर का होगा रजिस्ट्रेशन, पढ़ें पूरी खबर

मोदी सरकार ने 2016 में ऐलान किया था कि 2020 तक BS5 के बजाए BS6 नियमों को लागू किया जाएगा.

News Nation Bureau
| Edited By :
12 Mar 2020, 02:12:44 PM (IST)

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आदेश के मुताबिक 1 अप्रैल से सिर्फ बीएस-6 (BS-6) गाड़ियों का ही रजिस्ट्रेशन किया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 31 मार्च के बाद BS4 गाड़ियों की बिक्री नहीं की जा सकेगी. गौरतलब है कि अप्रैल 2017 में BS4 नियमों को देशभर में लागू किया गया था. मोदी सरकार ने 2016 में ऐलान किया था कि 2020 तक BS5 के बजाए BS6 नियमों को लागू किया जाएगा.

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2018 में BS4 गाड़ियों की बिक्री पर रोक लगाने का दिया था आदेश

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट (SC) ने वर्ष 2018 में BS4 युक्त गाड़ियों की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश दिया था. इस आदेश को देखते हुए डीलर्स ने याचिका दायर करके अतिरिक्त समय की मांग की थी. याचिका में डीलर्स ने स्टॉक में रखीं BS4 गाड़ियों की बिक्री करने के लिए 30 अप्रैल तक का समय मांगा था. हालांकि कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया था. यही वजह है कि 1 अप्रैल से देशभर में BS6 के नियम लागू हो जाएंगे.

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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक BS6 के आने के बाद एक विशेष प्रकार के डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर की जरूरत पड़ेगी. BS6 युक्त गाड़ियों से वायु प्रदूषण को कम करने में काफी मदद मिलेगी. बता दें कि BS4 के मुकाबले BS6 में प्रदूषण फैलाने वाले खतरनाक पदार्थ काफी कम होते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नए नियमों के आधार पर तेल बनाने के लिए ऑयल रिफाइनरी कंपनियों को अपनी रिफाइनरीज को अपग्रेड कराना पड़ सकता है. अपग्रेडेशन में आने वाला कुछ खर्च ग्राहकों के ऊपर भी डाला जा सकता है.