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जेलेंस्की ने यूक्रेन में मार्शल लॉ का विस्तार करने के लिए बिल पेश किया

जेलेंस्की ने यूक्रेन में मार्शल लॉ का विस्तार करने के लिए बिल पेश किया

Updated on: 15 Mar 2022, 10:35 AM

कीव:

यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोदिमिर जेलेंस्की ने संसद में एक मसौदा विधेयक पेश किया है, जिसमें देश में एक और 30 दिनों के लिए मार्शल लॉ के विस्तार का आह्वान किया गया है क्योंकि रूस कीव के खिलाफ अपने सैन्य हमले को जारी रखे हुए है।

उक्रेइंस्का प्रावदा ने बताया, बर्कखोनवा राडा या संसद के अनुसार, सोमवार को पेश किया गया बिल 26 मार्च को सुबह 5.30 बजे से कानून के विस्तार का सुझाव देता है।

रूस द्वारा यूक्रेन पर सैन्य आक्रमण शुरू करने के बाद जेलेंस्की ने पहली बार फरवरी में मार्शल लॉ घोषित किया।

राष्ट्र के नाम एक टेलीविजन संबोधन में राष्ट्रपति ने घोषणा की है कि 18-60 वर्ष के सभी सक्षम पुरुषों को यूक्रेन छोड़ने की अनुमति नहीं है क्योंकि देश ने सभी आरक्षित बलों की एक सामान्य लामबंदी शुरू कर दी है।

इसके दो दिन बाद, कीव के मेयर विटाली क्लिट्स्को ने शाम 5 बजे से सुबह 8 बजे तक दैनिक कर्फ्यू की घोषणा की।

हालांकि, 28 फरवरी को कर्फ्यू हटा लिया गया।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.