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Kulbhushan Jadhav Case: भारत ने कहा ICJ के फैसला का पालन करे पाक

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि पाकिस्तान ने जाधव को निर्बाध राजनयिक पहुंच प्रदान नहीं की और निष्पक्ष सुनवाई के लिये सही माहौल बनाने में असफल रहा.

Updated on: 18 Nov 2021, 11:32 PM

नई दिल्ली:

पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव को लेकर बुधवार 17 अक्टूबर को बड़ी खबर सामने आई थी. उस खबर के मुताबिक कुलभूषण को अब अपील का अधिकार मिला है. कुलभूषण को लेकर गुरुवार 18 अक्टूबर को भारत ने कहा कि उसने पाकिस्तान को बार-बार कुलभूषण जाधव मामले में अंतरराष्ट्रीय कोर्ट (ICJ) के फैसले का पालन करने को कहा लेकिन पाकिस्तान निष्पक्ष सुनवाई के लिये उपयुक्त माहौल बनाने में पूरी तरह असफल रहा. आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने यह बात कही है. बागची ने कुलभूषण जाधव मामले में आईसीजे के फैसले को प्रभावी बनाने के लिये उनकी दोषसिद्धि के खिलाफ समीक्षा अपील दायर करने का अधिकार देने के लिए पाकिस्तान की संसद द्वारा कानून बनाए जाने के बारे में सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए यह बात कही.

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बागची ने आगे कहा कि हमने पाकिस्तान द्वारा पूर्व के अध्यादेश को कानून के रूप में परिवर्तित करने के संबंध में खबरें देखी हैं जो कुलभूषण जाधव मामले में अंतरराष्ट्रीय कोर्ट (आईसीजे) के फैसले को प्रभावी बनाने के लिये बनाया गया है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जैसा कि पूर्व में कहा गया है कि अध्यादेश में आईसीजे के फैसले के तहत जाधव के मामले की प्रभावी समीक्षा और पुनर्विचार के लिये तंत्र सृजित नहीं करता है. उन्होंने कहा कि भारत ने बार-बार पाकिस्तान से कुलभूषण जाधव मामले में अंतरराष्ट्रीय कोर्ट के फैसले का अक्षरश: पालन करने को कहा.अरिंदम बागची ने आगे कहा कि पाकिस्तान ने जाधव को निर्बाध राजनयिक पहुंच प्रदान नहीं की और निष्पक्ष सुनवाई के लिये सही माहौल बनाने में असफल रहा. 

इंटरनेशनल कोर्ट के आदेशानुसार कुलभूषण जाधव को अब अपील का अधिकार मिल गया है. आपको बता दें कि इससे पहले कोर्ट ने पाकिस्तान को आदेश दिया था कि वह बिना देरी के भारत को राजनयिक पहुंच मुहैया कराए.