केन्या की सर्वोच्च न्यायालय ने चार साल पहले शुरू हुई प्रक्रिया को समाप्त करते हुए देश के संविधान में संशोधन करने के प्रयास को रद्द कर दिया है।
समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, 2017 के आम चुनाव के महीनों बाद राष्ट्रपति उहुरू केन्याटा और विपक्षी नेता रैला ओडिंगा द्वारा प्रक्रिया शुरू की गई थी।
मुख्य न्यायाधीश मार्था कूम ने कहा, मैं दो उच्च न्यायालयों के निष्कर्षो का समर्थन करता हूं कि राष्ट्रपति को संशोधन प्रक्रिया में एक खिलाड़ी और अंपायर नहीं होना चाहिए।
अधिकांश न्यायाधीशों ने कहा कि केन्या में बुनियादी संरचना सिद्धांत लागू नहीं किया जा सकता है क्योंकि राष्ट्रपति लोकप्रिय पहल के माध्यम से संशोधन शुरू नहीं कर सकते हैं और 70 निर्वाचन क्षेत्रों का निर्माण असंवैधानिक था।
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Source : IANS