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गर्भपात कानून पर आयरलैंड सरकार कर रही है विचार, विधेयक पर परामर्श शुरू

आयरलैंड सरकार ने सोमवार को नए गर्भपात कानून के विधेयक पर परामर्श शुरू किया।

Updated on: 29 May 2018, 08:19 AM

नई दिल्ली:

आयरलैंड सरकार ने सोमवार को नए गर्भपात कानून के विधेयक पर परामर्श शुरू किया। इससे पहले शुक्रवार को करवाए गए जनमत संग्रह में देश में गर्भपात पर मौजूदा प्रतिबंध को समाप्त करने का फैसला लिया गया।

इस खबर के बाद भारतीय मूल की सविता के पिता ने कहा, ' यह आयरिश लोगों की जात है। मैं इस खबर से काफी खुश हूं। मैं आयरलैंड की संसद से आग्रह करता हूं कि इस नए कानून का नाम उनकी बेटी के नाम पर रखते हुए इसे सविता लॉ कर दिया जाए। यह उसके नाम पर होना चाहिए।'

गौरतलब है कि सविता को गर्भपात कराने की अनुमति न मिलने के कारण 12 मिसकैरिज (अकाल प्रसव) हुए जिस कारण 2012 में उसकी मौत हो गई थी।

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समाचार एजेंसी 'सिन्हुआ' के मुताबिक, नये गर्भपात कानून का मसौदा तैयार करने में प्रमुख के तौर पर सरकार द्वारा अधिकृत आयरलैंड के स्वास्थ्य मंत्री सिमॉन हैरिस ने मीडिया को बताया कि वह सबसे पहले अपने विभाग के अधिकारियों से परामर्श करेंगे उसके बाद मंगलवार को मंत्रिमंडल से सलाह लेंगे। फिर इसी सप्ताह विपक्षी दलों की सलाह भी ली जाएगी।

जनमत संग्रह का समर्थन करने वाले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री लियो वरदकार ने कहा कि कानूनी प्रक्रियाओं और अन्य तकनीकी मसलों के कारण गर्भपात पर नया कानून इस साल के अंत तक आने की उम्मीद है। 

हालांकि जनमत संग्रह के पक्ष में मतदान करने वालों ने सरकार से गर्भपात पर नया कानून लागू करने की दिशा में कदम उठाने में तेजी लाने का आग्रह किया है।

आयरलैंड में आठवें संशोधन को बदलने के लिए नया कानून लागू होने से पहले अभी गर्भपात अवैध है। 

आयरलैंड में शुक्रवार को आठवें संशोधन पर जनमत संग्रह करवाया गया जिसमें करीब दो तिहाई मतदाताओं ने संशोधन को वापस लेने के पक्ष में मतदान किया।

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(IANS इनपुटस के साथ)